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Bikaner Tripple murder case: तिहरे हत्याकांड में 19 आरोपियों को आजीवन कारावास, 14 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा - etv bharat Rajasthan news

बीकानेर जिले के 14 साल पुराने चर्चित तिहरे हत्याकांड (Bikaner Tripple murder case) में शुकवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 19 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Bikaner Tripple murder case
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Published : Jan 20, 2023, 10:35 PM IST

बीकानेर. जिले के श्रीडूंगरगढ़ के रिड़ी गांव में करीब 14 साल पुराने एक आपसी विवाद में तीन लोगों की मौत के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 3 ने 19 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चार लोगों को बरी कर दिया है. एक आरोपी की 2014 में मौत हो चुकी है जबकि घटना के वक्त नाबालिग होने के कारण उसका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है. न्यायधीश महावीर प्रसाद महावर ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है.

दोषी करार दिए गए 19 लोगों में चार महिलाएं भी शामिल हैं. मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी हर्ष और राज्य की ओर से एपीपी सम्पूर्णानंद व्यास ने पैरवी की. दरअसल करीब 14 साल पहले 21 जुलाई 2008 में रिड़ी ग्राम पंचायत में आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए थे. जिले के चर्चित हत्याकांड रिड़ी तिहरे हत्याकांड में करीब 14 साल बाद फैसला आया है.

पढ़ें. हत्या के मामले में दो चचेरे भाइयों सहित 4 जनों को आजीवन कारावास

गांव रिड़ी में तत्कालीन सरपंच तिलोकनाथ सिद्ध, उनके पुत्र लालनाथ सिद्ध और एक अन्य रूपाराम की हत्या हो गई थी. इस हत्याकांड में प्राथमिक एफआईआर में परिवादी आसुनाथ ने 49 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने प्राथमिक जांच में 25 जनों के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानते हुए चालान पेश किया था. मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को 19 आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया गया है, वहीं 4 आरोपियों को दोषमुक्त किया है.

बीकानेर. जिले के श्रीडूंगरगढ़ के रिड़ी गांव में करीब 14 साल पुराने एक आपसी विवाद में तीन लोगों की मौत के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 3 ने 19 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चार लोगों को बरी कर दिया है. एक आरोपी की 2014 में मौत हो चुकी है जबकि घटना के वक्त नाबालिग होने के कारण उसका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है. न्यायधीश महावीर प्रसाद महावर ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है.

दोषी करार दिए गए 19 लोगों में चार महिलाएं भी शामिल हैं. मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी हर्ष और राज्य की ओर से एपीपी सम्पूर्णानंद व्यास ने पैरवी की. दरअसल करीब 14 साल पहले 21 जुलाई 2008 में रिड़ी ग्राम पंचायत में आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए थे. जिले के चर्चित हत्याकांड रिड़ी तिहरे हत्याकांड में करीब 14 साल बाद फैसला आया है.

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गांव रिड़ी में तत्कालीन सरपंच तिलोकनाथ सिद्ध, उनके पुत्र लालनाथ सिद्ध और एक अन्य रूपाराम की हत्या हो गई थी. इस हत्याकांड में प्राथमिक एफआईआर में परिवादी आसुनाथ ने 49 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने प्राथमिक जांच में 25 जनों के खिलाफ अपराध प्रमाणित मानते हुए चालान पेश किया था. मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को 19 आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया गया है, वहीं 4 आरोपियों को दोषमुक्त किया है.

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