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1632 व्याख्याता बने प्रिंसिपल, उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ पदस्थापन - Promoted lecturers to join till Nov 20

शिक्षा विभाग में मंगलवार को 1632 व्याख्याताओं को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के अनुमोदन के बाद प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पदस्थापन किया गया (1632 lecturers promoted to principals) है.

1632 lecturers promoted to principals, orders released
1632 व्याख्याता बने प्रिंसिपल, उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ पदस्थापन
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Published : Nov 2, 2022, 11:52 PM IST

बीकानेर. शिक्षा विभाग में मंगलवार को स्कूल व्याख्याताओं को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा करते हुए 1632 व्याख्याताओं को पदोन्नत करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया (1632 lecturers promoted to principals) है. पदोन्नत हुए प्रधानाचार्य के पदस्थापन के आदेश शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को जारी किए.

वर्ष 2021-22 की डीपीसी में चयनित इन प्रधानाचार्य को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नत कर पद स्थापित किया गया है. आदेश के अनुसार, 20 नवंबर तक संबंधित प्रधानाचार्य को पदोन्नति के बाद पदस्थापन के स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा.

पढ़ें: स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022: खुला पेपर मिलने पर हंगामा, प्रशासन ने नहीं माना पेपर आउट... बोले-आरपीएससी को देंगे रिपोर्ट

फिर परिवेदनाओं के आधार पर बदलेगा स्थान: हालांकि इन पदोन्नत प्रधानाचार्य को पद स्थापित किए गए स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और परिवेदना के आधार पर उनके पदस्थापन को लेकर अब सक्षम अधिकारी के स्तर से ही स्थान बदला जा सकेगा. दरअसल पदोन्नति के दौरान काउंसलिंग में ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त चल रहे ब्लॉक की स्कूलों को ही दर्शाया गया था ऐसे में पदोन्नत हुए प्रधानाचार्य के पास शहरी क्षेत्र के ज्यादा विकल्प नहीं थे.

बीकानेर. शिक्षा विभाग में मंगलवार को स्कूल व्याख्याताओं को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा करते हुए 1632 व्याख्याताओं को पदोन्नत करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया (1632 lecturers promoted to principals) है. पदोन्नत हुए प्रधानाचार्य के पदस्थापन के आदेश शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने मंगलवार को जारी किए.

वर्ष 2021-22 की डीपीसी में चयनित इन प्रधानाचार्य को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नत कर पद स्थापित किया गया है. आदेश के अनुसार, 20 नवंबर तक संबंधित प्रधानाचार्य को पदोन्नति के बाद पदस्थापन के स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा.

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फिर परिवेदनाओं के आधार पर बदलेगा स्थान: हालांकि इन पदोन्नत प्रधानाचार्य को पद स्थापित किए गए स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा और परिवेदना के आधार पर उनके पदस्थापन को लेकर अब सक्षम अधिकारी के स्तर से ही स्थान बदला जा सकेगा. दरअसल पदोन्नति के दौरान काउंसलिंग में ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त चल रहे ब्लॉक की स्कूलों को ही दर्शाया गया था ऐसे में पदोन्नत हुए प्रधानाचार्य के पास शहरी क्षेत्र के ज्यादा विकल्प नहीं थे.

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