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भीलवाड़ा : हत्या और लूट के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - भीलवाड़ा खबर

भीलवाड़ा के एडीजे कोर्ट संख्या-2 ने 4 साल पहले हुई रायला थाना क्षेत्र के ट्रक ड्राइवर की हत्या और लूट के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Sep 26, 2019, 8:14 PM IST

भीलवाड़ा. जिले की एडीजे कोर्ट संख्या-2 ने गुरुवार को 4 साल पहले हुई रायला थाना क्षेत्र के ट्रक ड्राइवर की हत्या और लूट के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था. जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या -2 के विशिष्ठ लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने कहा कि हरियाणा के जिंदे जिला निवासी ट्रक चालक राजेंद्र जाट मुंबई से डाक पार्सल कंटेनर भरकर अपने साले राकेश जाट के साथ अंबाला की ओर जा रहे थे. इसी दौरान 14 अप्रैल की रात में राजेंद्र ने लघुशंका करने के लिए ट्रक रायला थाना क्षेत्र के दातापायरा में रोका. जब वह ट्रक से नीचे उतरा तो कुछ लोग ने आकर उससे मारपीट करके रुपए छीनकर भाग गए. इसके बाद राजेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई.

कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पढ़ें: वाड्रा मामला : निर्धारित समय से पहले सुनवाई पर जबरदस्त बहस, वाड्रा के वकीलों पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप

उन्होंने बताया कि इस पर रायला पुलिस ने जांच करके 6 आरोपी राजसमंद जिले के भंवरलाल बागरिया, तेजू बागरिया, हुक्मीचंद बागरिया, मूलाराम बागड़िया, भालू बागरिया और केला राम बागरिया के कोर्ट में चालान पेश किए. जिसमें गुरुवार को कोर्ट ने भंवरलाल और तेजू बागरिया को 25 गवाह और 34 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

वहीं इस मामले में तीन आरोपियों हुक्मीचंद बागरिया, मूलाराम बागरिया, बालू बागरिया को बरी कर दिया. जबकि कैलाराम बागरिया कि पूर्व में मृत्यु हो गई थी.

भीलवाड़ा. जिले की एडीजे कोर्ट संख्या-2 ने गुरुवार को 4 साल पहले हुई रायला थाना क्षेत्र के ट्रक ड्राइवर की हत्या और लूट के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था. जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या -2 के विशिष्ठ लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने कहा कि हरियाणा के जिंदे जिला निवासी ट्रक चालक राजेंद्र जाट मुंबई से डाक पार्सल कंटेनर भरकर अपने साले राकेश जाट के साथ अंबाला की ओर जा रहे थे. इसी दौरान 14 अप्रैल की रात में राजेंद्र ने लघुशंका करने के लिए ट्रक रायला थाना क्षेत्र के दातापायरा में रोका. जब वह ट्रक से नीचे उतरा तो कुछ लोग ने आकर उससे मारपीट करके रुपए छीनकर भाग गए. इसके बाद राजेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई.

कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पढ़ें: वाड्रा मामला : निर्धारित समय से पहले सुनवाई पर जबरदस्त बहस, वाड्रा के वकीलों पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप

उन्होंने बताया कि इस पर रायला पुलिस ने जांच करके 6 आरोपी राजसमंद जिले के भंवरलाल बागरिया, तेजू बागरिया, हुक्मीचंद बागरिया, मूलाराम बागड़िया, भालू बागरिया और केला राम बागरिया के कोर्ट में चालान पेश किए. जिसमें गुरुवार को कोर्ट ने भंवरलाल और तेजू बागरिया को 25 गवाह और 34 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

वहीं इस मामले में तीन आरोपियों हुक्मीचंद बागरिया, मूलाराम बागरिया, बालू बागरिया को बरी कर दिया. जबकि कैलाराम बागरिया कि पूर्व में मृत्यु हो गई थी.

Intro:

भीलवाड़ा - भीलवाड़ा की एडीजे कोर्ट संख्या - 2 ने आज 4 साल पूर्व हुई रायला थाना क्षेत्र के ट्रक ड्राइवर की हत्या और लूट के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद कारावास की सजा सुनाई है । वहीं कोर्ट ने आरोपियों पर 25 - 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है । इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था । जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है ।


Body:अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या -2 के विशिष्ठ लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने कहा कि हरियाणा के जिंदे जिला निवासी ट्रक चालक राजेंद्र जाट मुंबई से डाक पार्सल कंटेनर भरकर ट्रक चालक अपने साले राकेश जाट के साथ अंबाला की ओर जा रहे थे । इसी दौरान 14 अप्रैल की रात में राजेंद्र ने लघुशंका करने के लिए ट्रक रायला थाना क्षेत्र के दाता पायरा में रोका जब वह ट्रक से नीचे उतरा तो कुछ लोग ने आकर उससे मारपीट करके रुपए छीनकर भाग गए । इसके बाद राजेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई इस पर रायला पुलिस ने जांच करके 6 आरोपी राजसमंद जिले के भंवरलाल बागरिया ,तेजू बागरिया हुक्मीचंद बागरिया , मूलाराम बागड़िया ,भालू बागरिया और केला राम बागरिया के कोर्ट में चालान पेश किए । जिसमें आज कोर्ट ने भंवरलाल और तेजू बागरिया को 25 गवाह और 34 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 - 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया । वहीं इस मामले में तीन आरोपियों हुक्मीचंद बागरिया , मूलाराम बागरिया , बालू बागरिया को बरी कर दिया। जबकि कैलाराम बागरिया कि पूर्व में मृत्यु हो गई थी ।


Conclusion:
बाइट - गिरीश कौशिक , विशिष्ठ लोक अभियोजक , एडीजे -2 कोर्ट
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