भीलवाड़ा. जिले की एनडीपीएस कोर्ट (Bhilwara NDPS Court) ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई है. विशिष्ट न्यायाधीश ( एनडीपीएस प्रकरण ) बृजमाधुरी शर्मा ने लादूलाल जाट को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियाजक कैलाशचंद्र चौधरी ने कहा कि 20 सितंबर 2018 को बीगोद थाने के तत्कालिन थाना प्रभारी रामगोपाल गश्त के लिए जाप्ते के साथ निकले थे.
सांड गांव के बाहर जोजवा रोड पर नाकाबंदी के दौरान जोजवा की ओर से आ रही बोलेरो के चालक को रुकने का इशारा किया गया. इस पर चालक बोलेरो को और तेज भगाने लगा. पुलिस पीछा करते हुए जीप बोलेरो के आगे ले आई. इस पर तस्कर ने पुलिस की जीप को टक्कर मार दी. पुलिस ने चालक को पकड़कर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 12 कट्टों में 212 किलो 650 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया. पुलिस ने डोडा चूरा सहित वाहन को जब्त कर चालक लादूलाल को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई के बाद गुरुवार को आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई.
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