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भीलवाड़ाः अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास - भीलवाड़ा न्यूज

भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 8 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. पिता ने 1 साल पूर्व अपनी नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया था.

Bhilwara Court, भीलवाड़ा कोर्ट
दुष्कर्मी पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jan 20, 2020, 4:31 PM IST

भीलवाड़ा. बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाले दुष्कर्मी पिता को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सजा सुनाई है. रिश्तों को तार-तार कर अपनी बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 8 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. पिता ने 1 साल पूर्व अपनी नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा

पढ़ें- सवारी गाड़ी ने ईटों से भरे ट्रैक्टर को मारी टक्कर, 14 घायल 1 की मौत

विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि दिनांक 16 जुलाई 2019 को बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्षा सुमन त्रिवेदी ने प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट पेश की कि नाबालिक मासूम का उसी के पिता ने दुष्कर्म किया. इस पर प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. जहां सोमवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने 19 गवाह और 33 दस्तावेज के आधार पर दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई और 8 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया.

भीलवाड़ा. बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाले दुष्कर्मी पिता को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सजा सुनाई है. रिश्तों को तार-तार कर अपनी बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 8 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. पिता ने 1 साल पूर्व अपनी नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा

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विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि दिनांक 16 जुलाई 2019 को बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्षा सुमन त्रिवेदी ने प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट पेश की कि नाबालिक मासूम का उसी के पिता ने दुष्कर्म किया. इस पर प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. जहां सोमवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने 19 गवाह और 33 दस्तावेज के आधार पर दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई और 8 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया.

Intro:( नोट - इसी से संबंधित खबर पहले भी भेजी गई है जिसका स्लग
Raj_Bhilwara_16-July_Masun Ke sath kiya Dushkarm_AVBBB )

भीलवाड़ा - बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाले दुष्कर्मी पिता को पॉक्सो कोर्ट संख्या ने सुनाई सजा । रिश्तों को तार-तार करके अपनी बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आज सोमवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने कारावास की सजा सुनाई है । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 8 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया पिता ने 1 साल पूर्व अपनी नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया था।


Body:विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि दिनांक 16 जुलाई 2019 को बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्षा सुमन त्रिवेदी ने प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट पेश की नाबालिक मासूम का उसी के पिता द्वारा दुष्कर्म किया गया । इस पर प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया जहां आज सोमवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 19 गवाह और 33 दस्तावेज के आधार पर दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई और 8 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया ।


Conclusion:


बाइट -श्रुति शर्मा , विशिष्ट लोक अभियोजक , पॉक्सो कोर्ट संख्या दो
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