ETV Bharat / state

भीलवाड़ाः नाबालिग से  दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास...एक लाख का जुर्माना - Bhilwara murderer court sentenced

भीलवाड़ा में नाबालिक छात्रा से 1 साल पहले दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Bhilwara murderer court sentenced ,भीलवाड़ा दुष्कर्मी 20 साल कारावास
author img

By

Published : Oct 17, 2019, 6:30 PM IST

भीलवाड़ा. जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में एक साल पूर्व नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सोनपाल मीणा को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 22 सितंबर 2018 को जहाजपुर थाने में नाबालिक पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया कि बेटी शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी. उस दौरान सुंदरगढ़ गांव निवासी सोनपाल मीणा वहां पर पहुंचा और उसने नाबालिका का मुंह दबाकर उसे जंगल में ले गया. जहां उसने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें: जयपुरः ट्रैफिक पुलिस ने 8 स्कूलों की बालवाहिनी के 265 चालकों के खिलाफ की कार्रवाई

जहाजपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच करके आरोपी सोनपाल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिस पर पॉक्सो कोर्ट स. 2 ने आरोपी को 17 गवाह और 30 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया.

भीलवाड़ा. जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में एक साल पूर्व नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सोनपाल मीणा को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 22 सितंबर 2018 को जहाजपुर थाने में नाबालिक पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया कि बेटी शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी. उस दौरान सुंदरगढ़ गांव निवासी सोनपाल मीणा वहां पर पहुंचा और उसने नाबालिका का मुंह दबाकर उसे जंगल में ले गया. जहां उसने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें: जयपुरः ट्रैफिक पुलिस ने 8 स्कूलों की बालवाहिनी के 265 चालकों के खिलाफ की कार्रवाई

जहाजपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच करके आरोपी सोनपाल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिस पर पॉक्सो कोर्ट स. 2 ने आरोपी को 17 गवाह और 30 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया.

Intro:

भीलवाड़ा- भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिक छात्रा को 1 साल पूर्व अपनी हवस का शिकार बनाने के मामले में आज पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । वहीं कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया ।


Body:
लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 22 सितंबर 2018 को जहाजपुर थाने में नाबालिक पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी बेटी सोच करने के लिए गाव के बाहर गई थी । इस दौरान सुंदरगढ़ गांव निवासी सोनपाल मीणा वहां पर पहुंचा और उसने नाबालिका का मुंह दबाकर उसे जंगल में ले गया । जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया । इस पर जहाजपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच करके आरोपी सोनपाल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया । जिस पर आज पॉक्सो कोर्ट स. 2 ने आरोपी को 17 गवाह और 30 दस्तावेज के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया ।


Conclusion:बाइट -श्रुति शर्मा , लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट संख्या 2
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.