भीलवाड़ा. जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में एक साल पूर्व नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने सोनपाल मीणा को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 22 सितंबर 2018 को जहाजपुर थाने में नाबालिक पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया कि बेटी शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी. उस दौरान सुंदरगढ़ गांव निवासी सोनपाल मीणा वहां पर पहुंचा और उसने नाबालिका का मुंह दबाकर उसे जंगल में ले गया. जहां उसने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया.
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जहाजपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच करके आरोपी सोनपाल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिस पर पॉक्सो कोर्ट स. 2 ने आरोपी को 17 गवाह और 30 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया.