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भरतपुरः बेटे ने की माता-पिता की हत्या, न्यायालय ने दी उर्म कैद की सजा

भरतपुर में अपने ही माता पिता करने वाले हत्यारे बेटे को शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायालय की न्यायाधीश ने उर्म कैद की सजा दी. इसके साथ ही आरोपी को 30 हजार रुपए के अर्थदंह से भी दंड़ित किया है.

भरतपुर की खबर, District and Sessions Court
बेटे ने की माता-पिती की हत्या
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Published : Dec 13, 2019, 9:28 PM IST

भरतपुर. जिले में शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती शोभा मेहता ने एक हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. आरोपी प्रताप सिंह ने अपने माता पिता की निर्मम तरीके से लोहे की धारदार दरांती से हत्या कर दी थी.

बेटे ने की माता-पिती की हत्या

वहीं, इस पूरे मामले में 47 दस्तावेज और 14 गवाह पेश किए गए थे. जिसके बाद न्यायधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. बता दें कि ये मामला उद्योगनगर थाने के रारह गांव का है. आरोपी प्रताप शराब पीने का आदि था और अकसर शराब पीने के लिए अपने माता पिता से लड़ता रहता था. लेकिन, 24 मार्च 2019 को करीब 07 बजे आरोपी प्रताप ने अपने पिता से शराब पीने के लिए पैसे मांगे. जब पिता ने पैसे देने से मना कर दिया तब प्रताप आगबबूला हो गया और पेड़ पर लगी दरांती से अपने पिता की गर्दन पर वार कर दिया.

पढ़ें- भरतपुर पहुंचे चिकित्सा राज्य मंत्री, निर्भया केस के सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिलने की जताई उम्मीद

साथ ही जब प्रताप की मां अपने पति को बचाने के लिए आई तब प्रताप ने अपनी मां पर भी दरांती से वार कर दिया और दोनों की हत्या कर दी. प्रताप काफी देर तक अपने माता पिता के शव के पास बैठने के बाद वह अपने घर से बाहर आया और आस-पास के लोगों को पूरी घटना के बारे में बताया. तब प्रताप के पड़ोसियों ने उद्योग नगर थाने को इस घटना की सूचना दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

भरतपुर. जिले में शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती शोभा मेहता ने एक हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. आरोपी प्रताप सिंह ने अपने माता पिता की निर्मम तरीके से लोहे की धारदार दरांती से हत्या कर दी थी.

बेटे ने की माता-पिती की हत्या

वहीं, इस पूरे मामले में 47 दस्तावेज और 14 गवाह पेश किए गए थे. जिसके बाद न्यायधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. बता दें कि ये मामला उद्योगनगर थाने के रारह गांव का है. आरोपी प्रताप शराब पीने का आदि था और अकसर शराब पीने के लिए अपने माता पिता से लड़ता रहता था. लेकिन, 24 मार्च 2019 को करीब 07 बजे आरोपी प्रताप ने अपने पिता से शराब पीने के लिए पैसे मांगे. जब पिता ने पैसे देने से मना कर दिया तब प्रताप आगबबूला हो गया और पेड़ पर लगी दरांती से अपने पिता की गर्दन पर वार कर दिया.

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साथ ही जब प्रताप की मां अपने पति को बचाने के लिए आई तब प्रताप ने अपनी मां पर भी दरांती से वार कर दिया और दोनों की हत्या कर दी. प्रताप काफी देर तक अपने माता पिता के शव के पास बैठने के बाद वह अपने घर से बाहर आया और आस-पास के लोगों को पूरी घटना के बारे में बताया. तब प्रताप के पड़ोसियों ने उद्योग नगर थाने को इस घटना की सूचना दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Intro:भरतपुर-13-12-2019
एंकर- भरतपुर में आज जिला एवं सेशन न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती शोभा मेहता ने एक हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास और 30 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी प्रताप सिंह ने अपने माता पिता की निर्मम तरीके से लोहे की धारदार दरांती से हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में 47 दस्तावेज़ और 14 गवाह पेश किए गए थे। जिसके बाद न्यायधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और 30 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामला उद्योगनगर थाने के रारह गाँव का है आरोपी प्रताप शराब पीने का आदि था और अकसर शराब पीने के लिए अपने माता पिता से लड़ता रहता था। लेकिन 24 मार्च 2019 को करीब 07 बजे आरोपी प्रताप ने अपने पिता से शराब पीने के लिए पैसे मांगे जब पिता ने पैसे देने से मना कर दिया तब प्रताप आगबबूला हो गया और पेड़ पर लगी दरांती से अपने पिता की गर्दन पर वार कर दिया। जब प्रताप की माँ अपने पति को बचाने के लिए आई तब प्रताप ने अपनी मां पर भी दरांती से वार कर दिया। और दोनों की हत्या कर दी प्रताप काफी देर तक अपने माता पिता के शव के पास बैठने के बाद वह अपने घर से बाहर आया और आसपास के लोगो को पूरी घटना के बारे में बताया। तब प्रताप के पड़ोसियों ने उद्योग नगर थाने को इस घटना की सूचना दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बाइट- डोरीलाल, अधिवक्ताBody:हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास और 30 हज़ार रुपये का अर्थदंडConclusion:
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