भरतपुर. जिले में पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. नाबालिग से दुष्कर्म का मामला साल 2018 में करवाया गया था. इस मामले में 7 गवाह और 5 दस्तावेज पेश किए गए. न्यायधीश सुशील पाराशर ने आरोपी को सजा सुनाई.
विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि कुम्हेर थाना में पीड़िता के पिता ने साल 2018 के जुलाई में मामला दर्ज करवाया था, कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक जबरन स्कूल से अपहरण कर ले गया और उसको सुनसान जगह एक खेत में दुष्कर्म किया.
यह भी पढ़ें- भरतपुरः GST जमा नहीं करा रहा था ठेकेदार, CGST टीम की कार्रवाई
बच्ची की चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास खेत में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जैसे ही ग्रामीणों को आरोपी ने आते देखा तो आरोपी नाबालिग को खेत मे पड़ा छोड़ भाग खड़ा हुआ. जिसके बाद ग्रामीणों ने बच्ची को लेकर उसके पिता के पास पहुंचे और उसके पिता को पूरा मामला बताया. बच्ची के पिता ने कुम्हेर थाने में अपनी बेटी के साथ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया और कुम्हेर थाना पुलिस ने कुछ दिनों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में चालान पेश किया.