नई दिल्ली: आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक 5 लाख रुपये तक के फ्री इलाज के लिए पात्र हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो. खास बात यह है कि इस स्कीम के लाभार्थी नामांकन के पहले दिन से ही उपचार करवा सकते हैं.
जो लोग पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना (ECHS), या आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना जारी रख सकते हैं या आयुष्मान भारत का विकल्प चुन सकते हैं.
इसके अलावा 70 साल या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, वे अभी भी आयुष्मान भारत के तहत लाभ के लिए पात्र हैं. इस पहल से छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों सहित लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
कौन-कौन हैं स्कीम के पात्र?
इस योजना के तहत पात्रता के लिए सरकार द्वारा कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है. स्कीम की पात्रता का एकमात्र मानदंड यह है कि व्यक्ति की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. यह आधार कार्ड में दर्ज आयु के अनुसार निर्धारित होगी.
स्कीम के लिए क्या जरूरी है आधार?
आयुष्मान भारत स्कीम के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना में नामांकन करने के लिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी अनिवार्य है. आधार के जरिए ही सीनियर सीटिजन आयुष्मान भारत योजना में नामांकन कर सकते हैं.
70 साल से ज्यादा आयु के लोग आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आयुष्मान भारत की वेबसाइट (https://abdm.gov.in/) पर जाएं.
- यहां क्या मैं पात्र हूं पर क्लिक करें.
- यहां अपना मोबाइल नंबर, राज्य और कैप्चा कोड दर्ज करें.
- अब SECC डेटा के आधार पर आपकी पात्रता डिस्पले होगी.
- अगर आप योजना के लिए एलिजिबल हैं, तो यहां अप्लाई कर सकते हैं.
- अब आपको पारिवारिक पहचान दस्तावेज देना होगा.
- वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक यूनीक AB-PMJAY आईडी वाला ई-कार्ड जारी किया जाएगा.
- इसे आप योजना कवरेज के तहत स्वास्थ्य सेवा लाभों तक पहुंच के लिए यूज कर सकते हैं.
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