बाड़मेर. प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर लोक बंधू ने फागलिया पंचायत समिति की बाखासर ग्राम पंचायत, अतिरिक्त प्रभार नवापुरा के ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक को निलंबित कर दिया. जबकि कनिष्ठ तकनीकी सहायक का मुख्यालय जिला परिषद करते हुए अनुबंध समाप्ति की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है.
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही, अनियमितता बरतने और विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 के तहत ग्राम पंचायत बाखासर अतिरिक्त प्रभार नवापुरा के विकास अधिकारी अनिल टेलर को निलंबित किया है.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने बताया कि 9 सितंबर 2021 को वीडियो कांफ्रेसिंग और विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों का मौका निरीक्षण कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देशों के बावजूद समय पर काम पूरे नहीं किया गया. साथ ही राजकार्य में लापरवाही और शिथिलता बरतने पर फागलिया पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक मनोज यादव का मुख्यालय तत्काल प्रभाव से जिला परिषद बाड़मेर करते हुए अनुबंध समाप्ति की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है.
उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर लोक बंधू ने एक अन्य आदेश जारी कर कनिष्ठ सहायक अतिरिक्त प्रभार ग्राम विकास अधिकारी एकल ग्राम पंचायत निंबाराम को प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता बरतने पर जांच विचाराधीन होने के कारण निलंबित किया है. उनके मुताबिक निलंबन काल के दौरान निलंबित कार्मिको का मुख्यालय जिला परिषद पंचायत प्रकोष्ठ रहेगा. इस दौरान नियमानुसार उनको निर्वाह भत्ता देय होगा.