सिवाना (बाड़मेर). सिवाना उपखण्ड में प्रतिबंध के बावजूद दुकानें खुली रखने पर 17 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है. सिवाना उपखण्ड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से बढ़ते देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है.
जिसको लेकर सोमवार को उपखण्ड सिवाना में जन अनुशासन पखवाड़ा कोरना गाइडलाइंस में प्रतिबंध के बावजूद दुकानें खोलने पर उपखण्ड प्रशासन एवं राजस्व दल सिवाना की ओर से संयुक्त कार्यवाही की गयी.
उन्होने बताया कि कोविड गाइडलाइन की पालना न करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों से 4500 रूपये की जुर्माना राशि भी वसूल किया गया है. आमजन से अपील की गयी कि राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन गाइडलाइंस अनुसार खुले रहने वाली दुकानों को निर्धारित समय 5 बजे तक ही खुले रखने हेतु पाबंद किया.
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ दुकानें जो कि अनुमत नही थी, वे खुली पाई गयी, जिनका चालान काटा गया. साथ ही सभी को पाबंद किया गया कि अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया तो सरकार के दिशा निर्देश में अगले 72 घण्टे के लिए दुकानों को सीज़ किया जाएगा. साथ ही पुनर्रावति करने वालों से 5000 का जुर्माना वसूला जाएगा.
कृषि मण्डी में 1427 लीटर घी किया जब्त
राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्व के लिए युद्व अभियान के तहत शादियों के सीजन को देखते हुऐ चिकित्सा विभाग की टीम ने सोमवार को कृषि मण्डी बाड़मेर स्थित एक फर्म पर छापा मारकर 1427 लीटर घी जब्त किया.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल विश्नोई ने बताया कि मुखबीर की इत्तला पर कृषि मण्डी बाड़मेर में शादियों के सीजन को देखते हुऐ घी की बिक्री जोरों पर है. जिस पर नकली घी विक्रय होने का संदेह था. जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा द्वारा मय पुलिस जाब्ता टीम कृषि मण्डी बाड़मेर पहुची. मण्डी में टीम के पहुंचते ही व्यापारीयो में हडकंप मच गया. ग्राहकों की भीड़ होने के कारण व्यापारी दुकानें बंद नहीं कर पाये. इस पर टीम द्वारा फायदा उठाकर एक फर्म के कृषि स्थिति दुकान में रखा घी ब्राण्ड डेयरी मिल्क जो कि विभिन्न पैकिंगो में भरा हुआ था, जिसका नमूना लेने के बाद कुल 1427 लीटर घी सीज कर दिया गया.