बाड़मेर. राजस्थान के बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी के गेट नंबर 3 पर एक दिन पहले हुए हंगामे को (Section 144 imposed after Ruckus at Barmer) लेकर दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया है. पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता भी रिफाइनरी के पास तैनात किया गया है. वहीं, जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बुधवार को आदेश जारी कर रिफाइनरी चारदीवारी के 3 किलोमीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है.
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि रिफाइनरी के गेट नंबर 3 के बाहर एक दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद जिला पुलिस की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. जिसमें फिर से इस तरह की घटना की आशंका जताई गई है. इसे देखते हुए एतिहातन तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 144 लागू किया गया है. इसके तहत एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी पचपदरा की चारदिवारी के तीन किलोमीटर क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के विचरण पर प्रतिबंध लगाया गया है.
धारा 144 लागू होने के बाद लोक शांति भंग करने वाले जुलूस, प्रदर्शन, पुतला जलाना, नारेबाजी आदि पर (Ruckus at Barmer refinery gate) रोक रहेगी. पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि पचपदरा रिफाइनरी के गेट नंबर 3 के आगे हुए घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों की और से रिपोर्ट दी गई है. जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया. जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि 1 दिन पहले पचपदरा के रिफाइनरी के गेट नंबर 3 के बाहर स्थानीय लोगों की ओर से तहसीलदार पचपदरा को ज्ञापन देने के दौरान कुछ लोगों की ओर से गाड़ियां दौड़ाकर दहशत फैलाई गई. इस दौरान वहां पर उपस्थित लोगों ने दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ. इसके बाद पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता मौके पर तैनात किया गया है. वहीं, पुलिस की रिपोर्ट में फिर इस तरह की घटना होने की आशंका जताई है. जिसे देखते हुए धारा 144 लागू की गई है, जो कि आगामी 2 महीने तक प्रभावी रहेगी.