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बारिश और ओलावृष्टि प्रभावित गांवों के दौरे पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी

बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतु विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों से मिलकर फसलों में हुए खराबी की जानकारी ली. अतिवृष्टि से रबी की फसलों में पहुंचे नुकसान पर उन्होंने जल्द गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है.

Revenue Minister Harish Chaudhary visits Barmer, ओलावृष्टि पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी
ओला प्रभावित गांवों के दौरे पर राजस्व मंत्री
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Published : Mar 7, 2020, 11:40 AM IST

बाड़मेर. पहले किसानों की पकी पकाई फसलों को टिड्डियों ने चट कर दिया और अब रही सही कसर इस बे-मौसम हुई बारिश ने पूरी कर दी. जिससे किसानों के चेहरों पर एक बार फिर से मायूसी छा गई है, तो वहीं बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतु विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों से मिलकर फसलों में हुए खराबी की जानकारी ली.

ओला प्रभावित गांवों के दौरे पर राजस्व मंत्री

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मीडिया से रू-ब-रू होते हुए कहा कि 5 और 6 मार्च को हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. ओलावृष्टि से हुए नुकसान के प्रति सरकार संवेदनशील है. अतिवृष्टि से रबी की फसलों में पहुंचे नुकसान पर उन्होंने जल्द गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में विशेष गिरदावरी राजस्थान लैंड रिवेन्यू नियम 1957 के अधिनियम 58 के नियम के उपर नियम के अंतर्गत कराए जाने की स्वीकृति उक्त ग्रामों में गिरदावरी भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश एनडी एम निर्धारित की गई मापदंडों के अंतर्गत की जाएगी.

पढ़ें- ओलावृष्टि से तैयार फसलें तबाह, कुदरत का कहर देखकर रो पड़े किसान

इसी के साथ उन्होंने बताया कि 6 मार्च से 20 मार्च तक की अवधि तक विशेष गिरदावरी करने के आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश से जिस किसी जगह पर अतिवृष्टि ओलावृष्टि से नुकसान होगा उसकी विशेष गिरदावरी के माध्यम से गणना होगी. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों के साथ खड़ी है उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल बीमा के जो नियम है नियम के अंतर्गत 7 दिन के अंदर कृषि विभाग के सुपरवाइजर अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन करें.

व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं कर पाए तो फसल बीमा में क्लेम का अधिकार नहीं रह पाएंगे और सामूहिक रूप से करने का भी कोई प्रावधान नहीं है. जिसके चलते उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले दिनों के अंदर किसान कृषि सुपरवाइजर है. किसी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर आवेदन करें, जिससे उनको फसल बीमा में उनके हुए नुकसान के अंदर राहत मिल सके.

बाड़मेर. पहले किसानों की पकी पकाई फसलों को टिड्डियों ने चट कर दिया और अब रही सही कसर इस बे-मौसम हुई बारिश ने पूरी कर दी. जिससे किसानों के चेहरों पर एक बार फिर से मायूसी छा गई है, तो वहीं बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतु विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों से मिलकर फसलों में हुए खराबी की जानकारी ली.

ओला प्रभावित गांवों के दौरे पर राजस्व मंत्री

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मीडिया से रू-ब-रू होते हुए कहा कि 5 और 6 मार्च को हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. ओलावृष्टि से हुए नुकसान के प्रति सरकार संवेदनशील है. अतिवृष्टि से रबी की फसलों में पहुंचे नुकसान पर उन्होंने जल्द गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में विशेष गिरदावरी राजस्थान लैंड रिवेन्यू नियम 1957 के अधिनियम 58 के नियम के उपर नियम के अंतर्गत कराए जाने की स्वीकृति उक्त ग्रामों में गिरदावरी भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश एनडी एम निर्धारित की गई मापदंडों के अंतर्गत की जाएगी.

पढ़ें- ओलावृष्टि से तैयार फसलें तबाह, कुदरत का कहर देखकर रो पड़े किसान

इसी के साथ उन्होंने बताया कि 6 मार्च से 20 मार्च तक की अवधि तक विशेष गिरदावरी करने के आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश से जिस किसी जगह पर अतिवृष्टि ओलावृष्टि से नुकसान होगा उसकी विशेष गिरदावरी के माध्यम से गणना होगी. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों के साथ खड़ी है उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल बीमा के जो नियम है नियम के अंतर्गत 7 दिन के अंदर कृषि विभाग के सुपरवाइजर अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन करें.

व्यक्तिगत रूप से आवेदन नहीं कर पाए तो फसल बीमा में क्लेम का अधिकार नहीं रह पाएंगे और सामूहिक रूप से करने का भी कोई प्रावधान नहीं है. जिसके चलते उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले दिनों के अंदर किसान कृषि सुपरवाइजर है. किसी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर आवेदन करें, जिससे उनको फसल बीमा में उनके हुए नुकसान के अंदर राहत मिल सके.

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