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मासूम से रेप के बाद निर्मम हत्या के दोषी को उम्रकैद, हाईकोर्ट में फांसी की अपील करेगा पीड़ित पक्ष

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Published : Jun 12, 2019, 8:32 PM IST

बाड़मेर जिले में गत वर्ष जून में एक मासूम बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं, इस मामले में पीड़िता के वकील का कहना है कि हम चाहते हैं इस अपराध के लिए आरोपी को मिले फांसी की सजा...

बाड़मेरः न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा...पीड़िता के वकील ने कहा अपराधी को मिलनी चाहिए फांसी...जाएंगे कोर्ट

बाड़मेर. जिले में गत वर्ष जून माह में एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसका गला घोट कर कुएं में फेंकने के आरोपी राशिद खान को पोक्सो कोर्ट बालोतरा ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. ठीक 1 साल बाद यह सजा सुनाई है. इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने 7 दिन में चालान पेश कर दिया था.

बाड़मेरः न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा...पीड़िता के वकील ने कहा अपराधी को मिलनी चाहिए फांसी...जाएंगे कोर्ट

वहीं, न्यायालय की ओर से सजा सुनाई जाने के बाद पीड़ित के वकील स्वरूप सिंह राठौड़ ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस अपराध में आरोपी को फांसी हो इसके लिए हम फैसले की कॉपी आने के बाद फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

गौरतलब है कि गत वर्ष जून में रात के समय में 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई थी. शव को गांव के बाहर सूखे कुएं में डाल दिया गया था. शिकायत के आधार पर ऑन रोड निवासी आरोपी रशीद को हिरासत में ले लिया गया था. परिजनों की नामजद शिकायत के आधार पर मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया था.

इस प्रकरण को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने त्वरित कार्रवाई कर 7 दिन में न्यायालय में चालान पेश कर दिया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके बाद अब पीड़ित के वकील का कहना है कि हम चाहते हैं कि आरोपी को इस अपराध के लिए फांसी की सजा दी जाए. उन्होंने कहा कि हम फैसले की कॉपी आने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

बाड़मेर. जिले में गत वर्ष जून माह में एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसका गला घोट कर कुएं में फेंकने के आरोपी राशिद खान को पोक्सो कोर्ट बालोतरा ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. ठीक 1 साल बाद यह सजा सुनाई है. इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने 7 दिन में चालान पेश कर दिया था.

बाड़मेरः न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा...पीड़िता के वकील ने कहा अपराधी को मिलनी चाहिए फांसी...जाएंगे कोर्ट

वहीं, न्यायालय की ओर से सजा सुनाई जाने के बाद पीड़ित के वकील स्वरूप सिंह राठौड़ ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस अपराध में आरोपी को फांसी हो इसके लिए हम फैसले की कॉपी आने के बाद फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

गौरतलब है कि गत वर्ष जून में रात के समय में 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई थी. शव को गांव के बाहर सूखे कुएं में डाल दिया गया था. शिकायत के आधार पर ऑन रोड निवासी आरोपी रशीद को हिरासत में ले लिया गया था. परिजनों की नामजद शिकायत के आधार पर मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया था.

इस प्रकरण को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने त्वरित कार्रवाई कर 7 दिन में न्यायालय में चालान पेश कर दिया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके बाद अब पीड़ित के वकील का कहना है कि हम चाहते हैं कि आरोपी को इस अपराध के लिए फांसी की सजा दी जाए. उन्होंने कहा कि हम फैसले की कॉपी आने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

Intro:बाड़मेर
बाड़मेर की उनरोड प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास फांसी के लिए हाईकोर्ट जाएंगे पीड़ित के वकील
सरहदी जिले बाड़मेर के गिराब ग्राम क्षेत्र के उनरोड गांव में गत वर्ष जून माह में एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसका गला घोट कर कुएं में फेंकने के आरोपी राशिद खान को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है ठीक 1 साल बाद यह सजा सुनाई है न्यायालय ने जबकि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने इस प्रकरण में 7 दिन में चालान पेश कर दिया था गौरतलब है कि मामला सीमावर्ती बाड़मेर जिले के गिराब थाना क्षेत्र का है जहां पर गत वर्ष जून में रात के समय में 7 वर्ष की बच्ची के साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने के बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को गांव के बाहर सूखे कुएं में डाल दिया गया था शिकायत के आधार पर आरोपी ऑन रोड निवासी रशीद को हिरासत में ले लिया गया था


Body: परिजनों की नामजद शिकायत के आधार पर मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया था परिजनों की मौजूदगी में शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया गया था इस प्रकरण को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने त्वरित कार्रवाई कर 7 दिन में न्यायालय में चालान पेश कर दिया था


Conclusion:मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने के फैसले के बावजूद पीड़ित के वकील स्वरूप सिंह राठौड़ का कहना है कि हम चाहते हैं कि इस अपराध में आरोपी को फांसी हो इसके लिए हम फैसले की कॉपी आने के बाद फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे
bite वकील स्वरूप सिंह राठौड़
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