बाड़मेर. जिले के धोरीमन्ना के चिंकारा प्रकरण में आरोपी की जमानत खारिज हो गई है. एडवोकेट भजनलाल गोदरा ने बताया कि बाड़मेर के धोरीमन्ना क्षेत्र में चिंकारा शिकार के मुख्य साजिशकर्ता अभियुक्त वीराराम पुत्र घमाराम निवासी धोरीमन्ना की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 सुशील कुमार जैन ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज किया.
आरोपी वीराराम पर थे ये आरोप - आरोपी ने अन्य मुलजिम के साथ मिलकर राज्य पशु चिंकारा की हत्या की. आरोपी मूक प्राणियों के विरूद्ध गंभीर अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्त पाए गए. मुलजिमान की ओर से जैविक तंत्र को नष्ट करने के दोषी पाए गए.
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कोर्ट में कहा गया कि अपराध के नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि समाज में ऐसे अपराधियों में भय हो. लोग कानून का सम्मान करें और मूक प्राणियों के स्वच्छंद विचरण में खलल न डालें और संरक्षित वन्य प्राणियों की रक्षा हो सके. इसके लिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना जरूरी है.
उक्त समस्त तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायधीश सुशील कुमार जैन ने आरोपी वीराराम जो आदतन अपराधी है, का जमानत आवेदन पत्र सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. आरोपी की ओर से अधिवक्ता माधोसिंह चौधरी, सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जसवन्त बोहरा और परिवादी की ओर से अधिवक्ता भजनलाल गोदारा ने पैरवी की.
मदिरा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी
नई आबकारी बन्दोबस्त नीति वर्ष 2021-22 के अनुसार बाड़मेर जिले की देशी मदिरा दुकानों की ई-निलामी के दो चरण पूर्ण हो चुके हैं. तीसरा चरण शुक्रवार को जारी रहा. दो चरणों में 75 मदिरा दुकानों की कुल न्यूनतम रिजर्व प्राईज 117.80 करोड़ थी. जिन पर 145.49 करोड़ की राशि की बिड लगाई गई है, जो निर्धारित रिजर्व प्राईज से 27.77 करोड़ अधिक है.
जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा ने बताया कि जिले की कुल 198 देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों का आवंटन ई-निलामी के द्वारा पांच चरणों में किया जा रहा है. बाड़मेर जिले की 198 देशी मदिरा दुकानों में से 164 दुकानों पर अभी तक कुल 410 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.