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बाड़मेर: No Mask, No Entry को प्रभावी अभियान बनाने के निर्देश

बाड़मेर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के पुख्ता उपायों के अंतर्गत नो मास्क नो एंट्री को प्रभावी अभियान के रूप में चलाया जाएगा. इसके लिए बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बुधवार को निर्देश जारी किए.

No mask no entry campaign, barmer collector order
नो मास्क नो एंट्री अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश
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Published : Sep 16, 2020, 7:33 PM IST

बाड़मेर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए पुख्ता उपायों के अंतर्गत ‘नो मास्क, नो एंट्री’ को प्रभावी अभियान के रूप में चलाया जाएगा.

No mask no entry campaign, barmer collector order
नो मास्क नो एंट्री अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने निर्देश जारी किए हैं कि 'नो मास्क, नो एंट्री' अभियान को प्रभावी रूप से लागू होगा. कार्यालयों, अस्पतालों और बैंकों में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा.

विश्राम मीणा ने बताया कि आगन्तुकों के पास यदि मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए. इसी प्रकार समस्त सरकारी और निजी कार्यालयों, अस्पतालों और बैंकों में आने वाले समस्त आगन्तुकों को सैनिटाइज किया जाए. जिसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए.

पढ़ें- 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूलने के मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब

जिला कलेक्टर मीणा ने जिले में सभी सरकारी या निजी कार्यालयों, अस्पतालों और बैंकों में कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी एहतियाती उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के एडवाइजारी का उल्लंघन करने पर जुर्माना सूचना जिला कार्यालय को प्रतिदिन भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

बाड़मेर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए पुख्ता उपायों के अंतर्गत ‘नो मास्क, नो एंट्री’ को प्रभावी अभियान के रूप में चलाया जाएगा.

No mask no entry campaign, barmer collector order
नो मास्क नो एंट्री अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने निर्देश जारी किए हैं कि 'नो मास्क, नो एंट्री' अभियान को प्रभावी रूप से लागू होगा. कार्यालयों, अस्पतालों और बैंकों में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा.

विश्राम मीणा ने बताया कि आगन्तुकों के पास यदि मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए. इसी प्रकार समस्त सरकारी और निजी कार्यालयों, अस्पतालों और बैंकों में आने वाले समस्त आगन्तुकों को सैनिटाइज किया जाए. जिसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए.

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जिला कलेक्टर मीणा ने जिले में सभी सरकारी या निजी कार्यालयों, अस्पतालों और बैंकों में कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी एहतियाती उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के एडवाइजारी का उल्लंघन करने पर जुर्माना सूचना जिला कार्यालय को प्रतिदिन भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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