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बांसवाड़ा: हत्या के बाद युवक का शव जलाने के मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद, दो अन्य को 7 साल की सजा

बांसवाड़ा में जमीन विवाद में एक युवक की हत्या कर शव जला दिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उनका सहयोग करने वाले दो लोगों को 7 साल का कठोर कारावास से दंडित किया है.

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बांसवाड़ा युवक की हत्या के आरोपी को उम्रकैद
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Published : Nov 1, 2020, 10:26 AM IST

बांसवाड़ा. जमीन विवाद में एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास सुनाया. वहीं उनके दो अन्य सहयोगियों को कठोर कारावास से दंडित किया है.

यह बहुचर्चित मामला साल 2013 का है. 7 साल पहले जगतपुरा गणपति चौक, मंदसौर निवासी प्रदीप पुत्र ओम प्रकाश सोनी की अज्ञात लोगों ने प्रतापगढ़ के पास निर्मम तरीके से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जलाकर सदर थाना अंतर्गत चिड़िया वासा के पास फेंक गए थे. प्रदीप का प्रतिक भंडारी, नंद किशोर फुलवानी, गोपाल ग्वाला और दशरथ से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था. जिसे लेकर इन लोगों ने उसे बातचीत के लिए 10 अक्टूबर 2013 को बुलाया था, जहां प्रतापगढ़ के पास माल्या खेड़ा में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और अपने अपराध को छुपाने के लिए शव लेकर घूमते रहे.

यह भी पढ़ें. सिरोहीः 24 घंटे के अंदर हत्या का आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में मर्डर का खुलासा

अधिवक्ता जितेंद्र सिंह सिसोदिया के अनुसार बाद में इन लोगों ने प्रदीप का शव पेट्रोल से जला दिया और चिड़िया वासा के पास फेंककर उदयपुर निकल गए. शव के पास मिले एटीएम के आधार पर उसकी शिनाख्त हो पाई. पुलिस ने इन चारों को खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया.

शनिवार शाम सुनाए गए फैसले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने प्रतिक भंडारी और नंदकिशोर को आजीवन कारावास और गोपाल और दशरथ को 7-7 साल का कठोर कारावास सुनाया है.

बांसवाड़ा. जमीन विवाद में एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास सुनाया. वहीं उनके दो अन्य सहयोगियों को कठोर कारावास से दंडित किया है.

यह बहुचर्चित मामला साल 2013 का है. 7 साल पहले जगतपुरा गणपति चौक, मंदसौर निवासी प्रदीप पुत्र ओम प्रकाश सोनी की अज्ञात लोगों ने प्रतापगढ़ के पास निर्मम तरीके से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जलाकर सदर थाना अंतर्गत चिड़िया वासा के पास फेंक गए थे. प्रदीप का प्रतिक भंडारी, नंद किशोर फुलवानी, गोपाल ग्वाला और दशरथ से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था. जिसे लेकर इन लोगों ने उसे बातचीत के लिए 10 अक्टूबर 2013 को बुलाया था, जहां प्रतापगढ़ के पास माल्या खेड़ा में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और अपने अपराध को छुपाने के लिए शव लेकर घूमते रहे.

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अधिवक्ता जितेंद्र सिंह सिसोदिया के अनुसार बाद में इन लोगों ने प्रदीप का शव पेट्रोल से जला दिया और चिड़िया वासा के पास फेंककर उदयपुर निकल गए. शव के पास मिले एटीएम के आधार पर उसकी शिनाख्त हो पाई. पुलिस ने इन चारों को खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया.

शनिवार शाम सुनाए गए फैसले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने प्रतिक भंडारी और नंदकिशोर को आजीवन कारावास और गोपाल और दशरथ को 7-7 साल का कठोर कारावास सुनाया है.

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