अलवर. गहलोत सरकार ने अलवर के उपखंड अधिकारी प्यारेलाल सोंठवाल को निलंबित करने के निर्देश (Alwar SDM and Tehsildar Suspended) दिए हैं. राजस्व मंडल अजमेर के निबंधक महावीर प्रसाद ने आदेश जारी कर अलवर तहसीलदार कमल पचौरी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. दोनों ही अधिकारियों को विभागीय जांच कार्रवाई प्रस्तावित होने पर निलंबित किया गया है.
अलवर एसडीएम सोंठवाल एवं तहसीलदार पचौरी का निलंबर शहर के चमेली बाग स्थित कब्रिस्तान की जमीन का गलत तरीके से आवंटन करने एवं उसका इंतकाल खोलने में लापरवाही मानते हुए किया गया है. प्रकरण में अलवर एसडीएम सोंठवाल ने पिछले दिनों चमेली बाग स्थित कब्रिस्तान की जमीन 5 बीघा 3 बिस्वा जमीन का गलत तरीके से आवंटन कर दिया. निलंबन काल में तहसीलदार कमल पचौरी का मुख्यालय राजस्व मंडल अजमेर तथा एसडीएम सोंठवाल का शासन प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर किया गया है.
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इस मामले में उपखंड अधिकारी सोंठवाल की लापरवाही मानते हुए निलंबित किया गया है. तहसीलदार अलवर पचौरी को कब्रिस्तान की भूमि के गलत आवंटन के निर्णय के खिलाफ बड़े न्यायालय में अपील करने के बजाय कब्रिस्तान की भूमि का इंतकाल खोलने को लापरवाही मान निलंबित किया है. इस मामले में दोनों के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित है. राजस्व नियमों के जानकारों का कहना है कि कब्रिस्तान की भूमि का आवंटन नहीं करने का नियम है, फिर भी एसडीएम अलवर सोंठवाल ने चमेली बाग स्थित कब्रिस्तान की जमीन का आवंटन कर दिया. इस मामले में कब्रिस्तान की जमीन के गलत तरीके से आवंटन को लेकर जिले के मेव समाज में नाराजगी थी.