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थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश - थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामला

जिले के थानागाजी में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अलवर पुलिस ने FIR दर्ज होने के 16 दिन बाद शनिवार को SC/ST कोर्ट में इस मामले की चार्जशीट पेश कर दी है.

थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामला में पुलिश ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की
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Published : May 18, 2019, 5:40 PM IST

अलवर. जिले के थानागाजी में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अलवर पुलिस ने FIR दर्ज होने के 16 दिन बाद शनिवार को SC/ST कोर्ट में इस मामले की चार्जशीट पेश कर दी है. वहीं, इस मामले में गिरफ्तार 5 मुख्य आरोपी और एक आईटी एक्ट में गिरफ्तार युवक को दोषी मानते हुए. सभी आरोपियों के खिलाफ करीब एक दर्जन धाराएं लगाई गई है.

थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामला में पुलिश ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की

बता दें, इस मामले की सुनवाई 30 मई को होनी है. जबकि, 21 मई को चार्जशीट की स्क्रूटनी होनी है. उसके बाद मामले में बहस की तारीख निर्धारित होगी. सरकारी वकील की मानें तो इस मामले का फैसला जल्द से जल्द आने की उम्मीद है. सरकारी वकील की तरफ से न्यायालय में प्रतिदिन मामले की सुनवाई के लिए अनुमति मांगी गई है.

दरअसल, थानागाजी में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 16 दिन बाद शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST एक्ट में चार्जशीट पेश की है. इसमें आईपीसी की धारा (147, 149, 323, 341, 354 A, 376, 506, 342, 346, 384, 395, 327, 365, SC/ST एक्ट, 67-67A) और आईटी एक्ट की धाराओं में आरोपियों को दोषी माना गया है.

हालांकि, पुलिस ने इस मामले में करीब 35 लोगों के बयान चार्जशीट के साथ दर्ज करके न्यायालय में पेश किए हैं. तो वहीं करीब मूल दस्तावेज 30 पेज तो वहीं पूरी चार्जशीट करीब 500 पेज की है. न्यायालय में चार्जशीट पेश करने के दौरान मामले के जांच अधिकारी जगमोहन शर्मा ,अलवर पुलिस अधीक्षक, अलवर ग्रामीण एसपी सहित पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद थे.

इस पूरे मामले में न्यायालय की तरफ से पूर्व निर्धारित 30 मई को मामले की सुनवाई होगी. सरकारी वकील कुलदीप जैन ने बताया आरोपी पक्ष की तरफ से अभी तक कोई वकील पेश नहीं हुआ है. अगर चार्ट शीट की कॉपी आरोपी पक्ष के लोग समय पर ले लेते हैं, तो 30 मई से मामले में बहस की सुनवाई की तारीख निर्धारित हो सकेगी. पुलिस ने सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए चार्जशीट में धाराएं लगाई गई हैं. तो वहीं इन धाराओं के आधार पर आरोपियों को उम्रकैद और फांसी तक की सजा का प्रावधान है.

अलवर. जिले के थानागाजी में दलित युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अलवर पुलिस ने FIR दर्ज होने के 16 दिन बाद शनिवार को SC/ST कोर्ट में इस मामले की चार्जशीट पेश कर दी है. वहीं, इस मामले में गिरफ्तार 5 मुख्य आरोपी और एक आईटी एक्ट में गिरफ्तार युवक को दोषी मानते हुए. सभी आरोपियों के खिलाफ करीब एक दर्जन धाराएं लगाई गई है.

थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामला में पुलिश ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की

बता दें, इस मामले की सुनवाई 30 मई को होनी है. जबकि, 21 मई को चार्जशीट की स्क्रूटनी होनी है. उसके बाद मामले में बहस की तारीख निर्धारित होगी. सरकारी वकील की मानें तो इस मामले का फैसला जल्द से जल्द आने की उम्मीद है. सरकारी वकील की तरफ से न्यायालय में प्रतिदिन मामले की सुनवाई के लिए अनुमति मांगी गई है.

दरअसल, थानागाजी में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 16 दिन बाद शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST एक्ट में चार्जशीट पेश की है. इसमें आईपीसी की धारा (147, 149, 323, 341, 354 A, 376, 506, 342, 346, 384, 395, 327, 365, SC/ST एक्ट, 67-67A) और आईटी एक्ट की धाराओं में आरोपियों को दोषी माना गया है.

हालांकि, पुलिस ने इस मामले में करीब 35 लोगों के बयान चार्जशीट के साथ दर्ज करके न्यायालय में पेश किए हैं. तो वहीं करीब मूल दस्तावेज 30 पेज तो वहीं पूरी चार्जशीट करीब 500 पेज की है. न्यायालय में चार्जशीट पेश करने के दौरान मामले के जांच अधिकारी जगमोहन शर्मा ,अलवर पुलिस अधीक्षक, अलवर ग्रामीण एसपी सहित पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद थे.

इस पूरे मामले में न्यायालय की तरफ से पूर्व निर्धारित 30 मई को मामले की सुनवाई होगी. सरकारी वकील कुलदीप जैन ने बताया आरोपी पक्ष की तरफ से अभी तक कोई वकील पेश नहीं हुआ है. अगर चार्ट शीट की कॉपी आरोपी पक्ष के लोग समय पर ले लेते हैं, तो 30 मई से मामले में बहस की सुनवाई की तारीख निर्धारित हो सकेगी. पुलिस ने सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए चार्जशीट में धाराएं लगाई गई हैं. तो वहीं इन धाराओं के आधार पर आरोपियों को उम्रकैद और फांसी तक की सजा का प्रावधान है.

Intro:अलवर के थानागाजी में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अलवर पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 16 दिन बाद शनिवार को एससी एसटी कोर्ट में इस मामले की चार्जशीट पेश कर दी है। इस मामले में गिरफ्तार 5 मुख्य आरोपी व एक आईटी एक्ट में गिरफ्तार युवक को दोषी मानते हुए। सभी आरोपियों के खिलाफ करीब एक दर्जन धाराएं लगाई गई है।

इस मामले की सुनवाई 30 मई को होनी है। जबकि 21 मई को चार्जशीट की स्क्रूटनी होनी है। उसके बाद मामले में बहस की तारीख निर्धारित होगी। सरकारी वकील की मानें तो इस मामले का फैसला जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। सरकारी वकील की तरफ से न्यायालय में प्रतिदिन मामले की सुनवाई के लिए अनुमति मांगी है।


Body:अलवर के थानागाजी में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 16 दिन बाद शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट में चार्जशीट पेश की। इसमें आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 341, 354 ए, 376, 506, 342, 346, 384, 395, 327, 365, एससी एसटी एक्ट, 67-67ए, आईटी एक्ट की धाराओं में आरोपियों को दोषी माना है।

पुलिस ने इस मामले में करीब 35 लोगों के बयान 4 सीट के साथ दर्ज करके न्यायालय में पेश किए हैं। तो वहीं करीब मूल दस्तावेज 30 पेज तो वही पूरी चार्जशीट करीब 500 पेज की है। न्यायालय में चार्जशीट पेश करने के दौरान मामले के जांच अधिकारी जगमोहन शर्मा अलवर पुलिस अधीक्षक अलवर ग्रामीण एसपी सहित पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद थे।


Conclusion:इस पूरे मामले में न्यायालय की तरफ से पूर्व निर्धारित 30 मई को मामले की सुनवाई होगी। सरकारी वकील कुलदीप जैन ने बताया आरोपी पक्ष की तरफ से अभी तक कोई वकील पेश नहीं हुआ है। अगर चार्ट शीट की कॉपी आरोपी पक्ष के लोग समय पर ले लेते हैं तो 30 तारीख से मामले में बहस की सुनवाई की तारीख निर्धारित हो सकेगी।

पुलिस ने सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए चार्जशीट में धाराएं लगाई गई है। तो वही इन धाराओं के आधार पर आरोपियों को उम्रकैद व फांसी तक की सजा का प्रावधान है।
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