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अलवर: गिरफ्तारी प्रोटोकॉल तोड़ने का मामला, थाना इंचार्ज सहित 5 निलंबित

अलवर में गिरफ्तारी प्रोटोकॉल तोड़े जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने थाना इंचार्ज सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है. फिलहाल, मामले में जांच जारी है.

Bhiwadi SP,  Alwar Superintendent of Police
पुलिस अधीक्षक
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Published : Jun 7, 2021, 11:05 PM IST

भिवाड़ी (अलवर). जिले के नीमराणा थाने में गिरफ्तारी प्रोटोकॉल तोड़े जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं. गिरफ्तारी प्रोटोकॉल तोड़े जाने के मामले में थानाधिकारी सहित हेड मोहर्रिर, संतरी और रीडर सहित 5 पर गाज गिरी है.

पढ़ें- मेयर निलंबन मामले में राजस्थान सरकार ने पेश की कैविएट

बता दें कि बहरोड़ विधायक ने गिरफ्तारी प्रोटोकॉल तोड़े जाने को लेकर कार्मिकों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी. भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने मामले की जांच करवाई. जांच में मामला सही पाए जाने पर थानाधिकारी कैलाश चंद, एएसआई रविन्द्र कुमार, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, रीडर महेंद्र, संतरी हनुमान को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए.

पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया मामले में गिरफ्तार आरोपी को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी, जो गिरफ्तारी के बाद मुहैया नहीं कराई जा सकती. जबकि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद हवालात में भी नहीं रखा गया. राममूर्ति जोशी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास मोबाइल आदि जैसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, जिनका आरोपी पाया गया. ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई को अंजाम दिया है. फिलहाल, मामले में कार्रवाई जारी है.

भिवाड़ी (अलवर). जिले के नीमराणा थाने में गिरफ्तारी प्रोटोकॉल तोड़े जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं. गिरफ्तारी प्रोटोकॉल तोड़े जाने के मामले में थानाधिकारी सहित हेड मोहर्रिर, संतरी और रीडर सहित 5 पर गाज गिरी है.

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बता दें कि बहरोड़ विधायक ने गिरफ्तारी प्रोटोकॉल तोड़े जाने को लेकर कार्मिकों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी. भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने मामले की जांच करवाई. जांच में मामला सही पाए जाने पर थानाधिकारी कैलाश चंद, एएसआई रविन्द्र कुमार, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, रीडर महेंद्र, संतरी हनुमान को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए.

पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया मामले में गिरफ्तार आरोपी को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी, जो गिरफ्तारी के बाद मुहैया नहीं कराई जा सकती. जबकि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद हवालात में भी नहीं रखा गया. राममूर्ति जोशी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास मोबाइल आदि जैसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, जिनका आरोपी पाया गया. ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई को अंजाम दिया है. फिलहाल, मामले में कार्रवाई जारी है.

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