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सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाया तो खैर नहीं, देनी होगी इतनी जुर्माना राशि

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Published : Jan 6, 2021, 6:12 PM IST

अजमेर नगर निगम क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र की सड़कों पर कचरा फेंकना अब लोगों के लिए भारी पड़ सकता है. नगर निगम ने सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है. इसके तहत कचरा फेंकते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाया तो लगेगा जुर्माना

अजमेर. नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी रूपा राम चौधरी ने बताया कि आयुक्त डॉ. खुशाल यादव के निर्देश पर समस्त स्वास्थ निरीक्षकों को कचरा फैंकने वालों के खिलाफ टास्क दिया गया है. चौधरी ने बताया कि घर से बाहर कचरा फेंका जाता है तो 200 रुपए जुर्माना लिया जाएगा.वहीं दुकानदारों से 750 रुपए और होटल संचालकों से 2 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. सड़क पर आवारा पशुओं को छोड़ने और गंदगी फैलाने वालों के उपर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा और प्लास्टिक का उपयोग करने पर आवासीय क्षेत्र में सौ रुपए और दीवारों की सुंदरता को खराब करने पर व्यवसायिक गतिविधि में दो हजार रुपए की वसूल की जाएगी.

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाया तो लगेगा जुर्माना

चौधरी ने बताया कि इसके इसके अलावा प्लास्टिक और कचरा जलाने पर आवासीय क्षेत्र में 500 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं बिना स्वीकृति के रोड कट करने पर व्यवसायिक क्षेत्र में 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा. स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत नगर निगम सफाई के मामले में रैंकिंग सुधारने का पुर जोर प्रयास कर रहा है. इसके तहत ही सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना भी निर्धारित किया गया. चौधरी ने बताया कि शास्त्र के तहत सप्ताह भर अलग-अलग दिन विशेष नजर रखी जाएगी. सोमवार को होटल रेस्टोरेंट की ओर से कचरा फेंकने एवं प्लास्टिक का उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नहीं, बीमारी फैली तो मानव जीवन को होगा खतराः पूनिया

मंगलवार को सड़क पर गोबर या मीट की दुकानों से कचरा बाहर फेंकने पर कार्रवाई की जाएगी. बुधवार को व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कचरा पात्र नहीं रखने और कचरा फैलाने पर कार्रवाई होगी. गुरुवार को बल्क वेस्ट जनरेटर जैसे होटल समारोह स्थल मॉल आदि की ओर से कचरा फैलाये जाने पर और डस्टबिन नहीं रखने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. इसी प्रकार शनिवार को सरकारी भूमि पर मलबा डालने या कचरा प्लास्टिक जलाने पर भी दोषी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी.

अजमेर. नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी रूपा राम चौधरी ने बताया कि आयुक्त डॉ. खुशाल यादव के निर्देश पर समस्त स्वास्थ निरीक्षकों को कचरा फैंकने वालों के खिलाफ टास्क दिया गया है. चौधरी ने बताया कि घर से बाहर कचरा फेंका जाता है तो 200 रुपए जुर्माना लिया जाएगा.वहीं दुकानदारों से 750 रुपए और होटल संचालकों से 2 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. सड़क पर आवारा पशुओं को छोड़ने और गंदगी फैलाने वालों के उपर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा और प्लास्टिक का उपयोग करने पर आवासीय क्षेत्र में सौ रुपए और दीवारों की सुंदरता को खराब करने पर व्यवसायिक गतिविधि में दो हजार रुपए की वसूल की जाएगी.

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाया तो लगेगा जुर्माना

चौधरी ने बताया कि इसके इसके अलावा प्लास्टिक और कचरा जलाने पर आवासीय क्षेत्र में 500 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं बिना स्वीकृति के रोड कट करने पर व्यवसायिक क्षेत्र में 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा. स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत नगर निगम सफाई के मामले में रैंकिंग सुधारने का पुर जोर प्रयास कर रहा है. इसके तहत ही सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना भी निर्धारित किया गया. चौधरी ने बताया कि शास्त्र के तहत सप्ताह भर अलग-अलग दिन विशेष नजर रखी जाएगी. सोमवार को होटल रेस्टोरेंट की ओर से कचरा फेंकने एवं प्लास्टिक का उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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मंगलवार को सड़क पर गोबर या मीट की दुकानों से कचरा बाहर फेंकने पर कार्रवाई की जाएगी. बुधवार को व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कचरा पात्र नहीं रखने और कचरा फैलाने पर कार्रवाई होगी. गुरुवार को बल्क वेस्ट जनरेटर जैसे होटल समारोह स्थल मॉल आदि की ओर से कचरा फैलाये जाने पर और डस्टबिन नहीं रखने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. इसी प्रकार शनिवार को सरकारी भूमि पर मलबा डालने या कचरा प्लास्टिक जलाने पर भी दोषी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी.

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