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अजमेर पोस्को मामले में आखिरकार मासूम को मिला इंसाफ, आरोपी को 10 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी

अजमेर पोस्को मामले में मासूम को आखिरकार इंसाफ मिल गया. इस फैसले को आने में 5 साल वक्त लग गया. अजमेर की विशेष न्यायालय ने आरोपी टेंपो चालक अकबर को 10 साल की सजा और 25 हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया है.

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Published : Aug 6, 2019, 5:43 AM IST

AJMER POSCO, JUSTICE, HARASSMENT CASE

अजमेर. नाबालिक मासूम के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने वाले टेंपो चालक को सोमवार को अजमेर की विशेष न्यायालय ने10 साल की सजा और 25 हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया है. जनवरी 2014 में अलवर गेट थाना क्षेत्र में टेंपो चालक अकबर के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद आज न्यायालय ने इस पर अपना फैसला दिया है.

अजमेर पोस्को मामले में आखिरकार मासूम को मिला इंसाफ

हुआ कुछ यूं था

पीड़ित मासूम अपने घर से रिश्तेदार के यहां जाने के लिए रूट नंबर 5 के टेंपो में बैठी थी, जिसे अकबर चला रहा था. अकबर ने मासूम को अकेला देख कर
टेंपो को श्रीनगर रोड पर ले गया. जहां पर उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरु कर दीं. जिसके बाद बच्ची टेंपो से कूद गई और अपनी जान बचाई.

जिससे टेंपो चालक घबरा कर टेंपो को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. जिसके बाद पीड़ित के घरवालों ने अलवर गेट पर स्थित थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने
आरोपी चालक को पकड़ लिया था और पोस्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

पढ़ें: झुंझुनू : उदयपुरवाटी के कोट बांध में नहाने उतरे 2 युवकों की डूबने से मौत

जिस पर आज न्यायालय में आरोपी के खिलाफ 7 गवाह और 11 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी अकबर को 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार 500 के अर्थदंड दिया.

अजमेर. नाबालिक मासूम के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने वाले टेंपो चालक को सोमवार को अजमेर की विशेष न्यायालय ने10 साल की सजा और 25 हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया है. जनवरी 2014 में अलवर गेट थाना क्षेत्र में टेंपो चालक अकबर के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद आज न्यायालय ने इस पर अपना फैसला दिया है.

अजमेर पोस्को मामले में आखिरकार मासूम को मिला इंसाफ

हुआ कुछ यूं था

पीड़ित मासूम अपने घर से रिश्तेदार के यहां जाने के लिए रूट नंबर 5 के टेंपो में बैठी थी, जिसे अकबर चला रहा था. अकबर ने मासूम को अकेला देख कर
टेंपो को श्रीनगर रोड पर ले गया. जहां पर उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरु कर दीं. जिसके बाद बच्ची टेंपो से कूद गई और अपनी जान बचाई.

जिससे टेंपो चालक घबरा कर टेंपो को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. जिसके बाद पीड़ित के घरवालों ने अलवर गेट पर स्थित थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने
आरोपी चालक को पकड़ लिया था और पोस्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

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जिस पर आज न्यायालय में आरोपी के खिलाफ 7 गवाह और 11 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी अकबर को 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार 500 के अर्थदंड दिया.

Intro:अजमेर मासूम को मिला 5 साल बाद इंसाफ टेंपो चालक ने की थी पीड़िता के साथ अश्लील हरकत विशेष न्यायालय नहीं सुनाई 10 साल की सजा


Body:नाबालिक मासूम के साथ टेंपो चालक को अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करना काफी भारी पड़ गया और आज अजमेर की पोस्ट को विशेष न्यायालय ने आरोपी टेंपो चालक अकबर को 10 साल की सजा और 25 हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया है


वहीं आज अजमेर कि पॉस्को की विशेष न्यायालय ने मासूम के साथ 5 साल बाद इंसाफ किया जनवरी 2014 में अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक टेंपो चालक द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया था जिसके बाद से आज न्यायालय ने आरोपी टेंपो चालक अकबर को 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया है


Conclusion:वहीं पीड़ित मासूम अपने घर से रिश्तेदार के यहां जाने के लिए रूट नंबर 5 के टेंपो में बैठ गई जिसे अकबर चला रहा था

अकबर ने मासूम को अकेला देख टेंपो को दूसरे रूट पर लिया और श्रीनगर रोड पर मासूम के साथ अश्लील हरकतें करने लगा जिस पर मासूम द्वारा टेंपो से कूद गई और खुद की जान बचाई



जिससे टेंपो चालक घबरा कर टेंपो को मौके पर छोड़कर ही फरार हो गए पीड़ित ने अलवर गेट थाना पुलिस को टेंपो चालक के खिलाफ शिकायत दी पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ लिया और पोस्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था


जिस पर आज न्यायालय ने मासूम को न्याय देते हुए 7 गवाह और 11 दस्तावेज पेश किए गए जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी अकबर को 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया है

बाईट-रूपेंद्र कुमार परिहार वकील
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