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अजमेर: एसओजी निरीक्षक से मारपीट मामले में नहीं मिला कोई ठोस सबूत, रुपेंद्र पाल को कोर्ट ने किया बरी

अजमेर जेल के अंदर एसओजी निरीक्षक सूर्यवीर सिंह पर हमला करने के आरोप में रुपेंद्र पाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होने के चलते शनिवार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रुपेंद्र को बरी कर दिया है.

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Published : Oct 19, 2019, 3:14 PM IST

अजमेर. घुघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में एसओजी निरीक्षक पर हमला करने का मामला सामने आया था. इस मामले में गैंगस्टर आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया. इस वजह से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रुपेंद्र को बरी कर दिया है.

निरीक्षक से मारपीट मामले मे गिरफ्तार रुपेंद्र सिंह बरी

अधिवक्ता हरि सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला सितंबर 2017 को सोलन थाने में दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार गैंगस्टर आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल सिंह ने एसओजी निरीक्षक सूर्यवीर सिंह के साथ मारपीट की थी. इस आरोप में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

पढे़ं- अजमेर पुलिस के हत्थे चढ़ा स्कॉर्पियो चोर गिरोह, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

गौरतलब है कि प्रकरण में शनिवार को अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें पुलिस की ओर से पेश किए गए गवाहों में सीसीटीवी फुटेज का अभाव पाया. इसके साथ ही इस मामले का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था. इन्हीं सब के चलते कोर्ट ने रुपेंद्र पाल को बरी कर दिया.

अजमेर. घुघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में एसओजी निरीक्षक पर हमला करने का मामला सामने आया था. इस मामले में गैंगस्टर आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया. इस वजह से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रुपेंद्र को बरी कर दिया है.

निरीक्षक से मारपीट मामले मे गिरफ्तार रुपेंद्र सिंह बरी

अधिवक्ता हरि सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला सितंबर 2017 को सोलन थाने में दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार गैंगस्टर आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल सिंह ने एसओजी निरीक्षक सूर्यवीर सिंह के साथ मारपीट की थी. इस आरोप में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

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गौरतलब है कि प्रकरण में शनिवार को अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें पुलिस की ओर से पेश किए गए गवाहों में सीसीटीवी फुटेज का अभाव पाया. इसके साथ ही इस मामले का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था. इन्हीं सब के चलते कोर्ट ने रुपेंद्र पाल को बरी कर दिया.

Intro:अजमेर/ घुघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप केंद्र रक्षक पर हमले के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 ने गैंगस्टर रहे आनंदपाल के भाई रुपिंदर पाल सिंह को बरी कर दिया है प्रकरण में कोर्ट ने पुलिस की ओर से पर्याप्त व परिस्थिति जन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर यह फैसला सुनाया



अधिवक्ता हरि सिंह चौहान जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पांच ने सितंबर 2017 में सोलन थाने में दर्ज मामले में नागौर जिले के लाडनूं खंड के सांवरा निवासी भूपेंद्र पाल सिंह को बरी करने के आदेश दिए थे जांच सिंह बढ़ाई सुकृति जेल में 5 सितंबर को प्रोडक्शन वारंट पर लेने आया एसओजी निरीक्षक सूर्यवीर सिंह पर हमला व मारपीट करने का आरोप था




प्रकरण में जहां अदालत में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने पुलिस की ओर से पेश किए गए गवाहों में सभी पुलिसकर्मी होने ,घुघरा हाई सिक्योरिटी जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज का अभाव व स्वतंत्र गवाह के अभाव में रूपेंद्र पाल को बरी करने के आदेश दे दिए



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