झालावाड़. जिला एवं सेशन न्यायालय ने नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त को दो अलग-अलग धाराओं में 5 साल और 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को 2 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.
लोक अभियोजक शैलेंद्र पवार ने बताया कि 12 जुलाई 2017 को महिला थाने में एक परिवादी ने रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें उसने बताया था कि 11 जुलाई 2017 को खानपुर निवासी लालचंद बैरवा पुत्र अमराराम बैरवा उसकी नाबालिग बेटी को भगाकर ले गया. महिला थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया. पुलिस ने नाबालिग के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया.
न्यायालय ने गवाहों के बयानों सुनने के बाद बयानों के आधार पर आरोपी पर जुर्म प्रमाणित हुआ और उसे धारा 363 में 3 वर्ष कारावास और धारा 366 में 5 वर्ष कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर अभियुक्त को 2 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.