ETV Bharat / city

Udaipur Lesbian Case: परिवार संग जाने पर राजी हुईं युवतियां, दोनों के पिता ने दिया शपथ पत्र...कहा- मिलने की होगी आजादी - उदयपुर समलैंगिक केस

घर से लगभग ढाई महीने पहले भागी युवतियों ने पकड़े जाने के 24 घण्टों के भीतर परिवार संग जाने की हामी भर दी (Udaipur Same Sex Love Case). उदयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मंगलवार को अजमेर से आए परिवार वालों की लाख कोशिशों के नाकाम होने के बाद दोनों को नारी निकेतन भेज दिया था.

Udaipur Lesbian Case
परिवार संग जाने पर राजी हुईं युवतियां
author img

By

Published : Jun 22, 2022, 2:17 PM IST

Updated : Jun 22, 2022, 2:50 PM IST

उदयपुर. उदयपुर कोर्ट में अजमेर की युवतियों की जिद के आगे परिवार वालों को हार माननी पड़ी थी. दोनों ने पति पत्नी की तरह रहने का दम भरा (Udaipur Lesbian Case). कहा चूंकि वो बालिग हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने 21 और 20 साल की युवतियों को नारी निकेतन भेज दिया था. इस बीच परिवार वाले भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहे.

बुधवार को 24 घंटों के भीतर ही लड़कियों ने अपनी पुरानी जिद छोड़ दी और अपने परिवार वालों संग जाने पर सहमत हो गईं. इस मामले में एक और टर्न आया जब बदले में दोनों के घरवालों ने एक शपथपत्र कोर्ट में दाखिल किया. जिसके मुताबिक दोनों युवतियों को आजादी होगी कि वो जब चाहें तब अपनी साथी से मिल सकेंगी.

परिवार संग गईं युवतियां

शपथ पत्र में क्या?: एफेडेविट में दोनों की इच्छाओं और आक्षांओं का मान रखने की बात है. इसमें लिखा है कि दोनों युवतियों के परिवार के लोग उन्हें मिलने से नहीं रोकेंगे. दोनों के माता-पिता इन पर किसी भी तरह का रोक टोक या दबाव नहीं बना सकेंगे और ये दोनों अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगी. लगभग ढाई महीने पहले दोनों अजमेर से शादी रचाने का फैसला कर फरार हो गई थीं. उदयपुर के झाड़ोल न्यायालय में युवतियों की गुमशुदगी को लेकर परिवाद पेश किया गया था. इस मामले को लेकर झाडोल पुलिस ने तफ्तीश की. दोनों युवतियों की लोकेशन दिल्ली में मिली. पुलिस उन्हें वहीं से डिटेन कर उदयपुर लाई.

कोर्ट से बोलीं रहेंगे साथ-साथ: इन युवतियों को न्यायालय में पेश किया गया. इस दौरान दोनों युवतियों ने स्पष्ट किया कि वो एक दूसरे के साथ पति-पत्नी की तरह ही रहना चाहती हैं. उन्होंने कहा था कि वो जानती हैं कि उनके समलैंगिक संबंधों को परिवार और समाज मान्यता नहीं देगा. ऐसे में उन्होंने भाग कर ब्याह रचाने का फैसला किया. कोर्ट में बयान के दौरान दोनों के परिवार भी मौजूद थे. दोनों ही पक्षों ने इन्हें काफी समझाने का प्रयास किया.

ये भी पढ़ें-Lesbian Case in Udaipur Court : दो लड़कियों की दोस्ती बदली प्यार में, अब एक साथ रहना चाहती हैं जीवन भर...

अपनी इच्छा से हुई राजी: युवतियों की ओर से मामले में पैरवी कर रहे वकील मोहम्मद साबीर छिपा ने बताया कि इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई हुई. जिसके बाद दोनों युवतियां अपने स्वेच्छा से परिवार के साथ जाने को राजी हुई. इस दौरान दोनों युवतियों के मां बाप ने शपथ पत्र भी दिया.जिसे उन्होंने बताया कि वे इन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती और मारपीट नहीं करेंगे. ऐसे में दोनों लड़कियां जैसे रहने चाहेंगे उन्हें रखा जाएगा.दोनों लड़कियां जब चाहे तब आपस में मिल सकती है.

29 जून को पेशी: इस मामले में आगामी 29 जून को झाड़ोल न्यायालय में पेशी भी होगी. युवतियों के इस मामले में दो युवकों के खिलाफ झाड़ोल न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. युवकों पर इन युवतियों को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप (Udaipur Same Sex Love Case) है. फिलहाल दोनों युवकों की पुलिस तलाश कर रही है. युवक इन दोनों युवतियों को दिल्ली लेकर गए थे. इसके बाद इन्हें वहीं छोड़कर फरार हो गए. फिलहाल इन दोनों युवकों की इस मामले में क्या भूमिका है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है.

उदयपुर. उदयपुर कोर्ट में अजमेर की युवतियों की जिद के आगे परिवार वालों को हार माननी पड़ी थी. दोनों ने पति पत्नी की तरह रहने का दम भरा (Udaipur Lesbian Case). कहा चूंकि वो बालिग हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने 21 और 20 साल की युवतियों को नारी निकेतन भेज दिया था. इस बीच परिवार वाले भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहे.

बुधवार को 24 घंटों के भीतर ही लड़कियों ने अपनी पुरानी जिद छोड़ दी और अपने परिवार वालों संग जाने पर सहमत हो गईं. इस मामले में एक और टर्न आया जब बदले में दोनों के घरवालों ने एक शपथपत्र कोर्ट में दाखिल किया. जिसके मुताबिक दोनों युवतियों को आजादी होगी कि वो जब चाहें तब अपनी साथी से मिल सकेंगी.

परिवार संग गईं युवतियां

शपथ पत्र में क्या?: एफेडेविट में दोनों की इच्छाओं और आक्षांओं का मान रखने की बात है. इसमें लिखा है कि दोनों युवतियों के परिवार के लोग उन्हें मिलने से नहीं रोकेंगे. दोनों के माता-पिता इन पर किसी भी तरह का रोक टोक या दबाव नहीं बना सकेंगे और ये दोनों अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगी. लगभग ढाई महीने पहले दोनों अजमेर से शादी रचाने का फैसला कर फरार हो गई थीं. उदयपुर के झाड़ोल न्यायालय में युवतियों की गुमशुदगी को लेकर परिवाद पेश किया गया था. इस मामले को लेकर झाडोल पुलिस ने तफ्तीश की. दोनों युवतियों की लोकेशन दिल्ली में मिली. पुलिस उन्हें वहीं से डिटेन कर उदयपुर लाई.

कोर्ट से बोलीं रहेंगे साथ-साथ: इन युवतियों को न्यायालय में पेश किया गया. इस दौरान दोनों युवतियों ने स्पष्ट किया कि वो एक दूसरे के साथ पति-पत्नी की तरह ही रहना चाहती हैं. उन्होंने कहा था कि वो जानती हैं कि उनके समलैंगिक संबंधों को परिवार और समाज मान्यता नहीं देगा. ऐसे में उन्होंने भाग कर ब्याह रचाने का फैसला किया. कोर्ट में बयान के दौरान दोनों के परिवार भी मौजूद थे. दोनों ही पक्षों ने इन्हें काफी समझाने का प्रयास किया.

ये भी पढ़ें-Lesbian Case in Udaipur Court : दो लड़कियों की दोस्ती बदली प्यार में, अब एक साथ रहना चाहती हैं जीवन भर...

अपनी इच्छा से हुई राजी: युवतियों की ओर से मामले में पैरवी कर रहे वकील मोहम्मद साबीर छिपा ने बताया कि इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई हुई. जिसके बाद दोनों युवतियां अपने स्वेच्छा से परिवार के साथ जाने को राजी हुई. इस दौरान दोनों युवतियों के मां बाप ने शपथ पत्र भी दिया.जिसे उन्होंने बताया कि वे इन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती और मारपीट नहीं करेंगे. ऐसे में दोनों लड़कियां जैसे रहने चाहेंगे उन्हें रखा जाएगा.दोनों लड़कियां जब चाहे तब आपस में मिल सकती है.

29 जून को पेशी: इस मामले में आगामी 29 जून को झाड़ोल न्यायालय में पेशी भी होगी. युवतियों के इस मामले में दो युवकों के खिलाफ झाड़ोल न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. युवकों पर इन युवतियों को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप (Udaipur Same Sex Love Case) है. फिलहाल दोनों युवकों की पुलिस तलाश कर रही है. युवक इन दोनों युवतियों को दिल्ली लेकर गए थे. इसके बाद इन्हें वहीं छोड़कर फरार हो गए. फिलहाल इन दोनों युवकों की इस मामले में क्या भूमिका है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है.

Last Updated : Jun 22, 2022, 2:50 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.