उदयपुर. विवाहिता से दहेज की मांग करने के बाद तीन तलाक देने के मामले में आरोपी व्यक्ति को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं. अधिवक्ता हरीश पालीवाल ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर क्रम संख्या- 1 ने मामले को गंभीर माना है.
आपको बता दें कि तीन तलाक का संभवतः यह उदयपुर का पहला मामला है, जिसमें आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. पीड़िता धानमंडी निवासी है, जिसका विवाह सेक्टर- 12 में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुआ था. दोनों परिवारों में आटे-साटे के तहत दो बहनों और दो भाइयों का विवाह हुआ था. विवाह के कुछ दिन के बाद से ही आरोपी पांच लाख नगद दहेज की मांग शुरू कर दिया और दोबारा विवाह करने की धमकी देने लगा. उस पर यह भी आरोप है कि उसने महिला का तीन बार गर्भपात भी करवाया है. आरोपी और उसके परिजनों ने उसकी निजी स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी थी.
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पीड़िता के मुताबिक 10 नवंबर की रात को आरोपी ने महिला को घर से निकाल दिया और जब महिला उसके परिजनों के घर थी, तब वहां आकर तलाक शब्द तीन बार दोहरा दिया. इस मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने जमानत याचिका पेशकर आरोपी के पक्ष में दलीलें रखीं. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित को 15 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.