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उदयपुर में 7 जून तक धारा 144 लागू

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Published : Apr 9, 2022, 2:16 PM IST

करौली में हुए उपद्रव के बाद अब उदयपुर में भी धारा 144 लागू (Section 144 imposed in udaipur) कर दिया गया है. उदयपुर में 7 जून तक धारा 144 लगाया गया है.

Section 144 imposed in udaipur
उदयपुर में धारा 144 लागू

उदयपुर. राजस्थान में एक के बाद एक कई जिलों में धारा 144 लागू की (section 144 imposed in udaipur) जा रही है. अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़, सीकर, प्रतापढ़, अलवर, डूंगरपुर और जयपुर के बाद अब उदयपुर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है. कई जिलों में रैली, जुलूस और प्रदर्शन के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी होगी, तो कई जिलों में प्रशासन ने इन पर प्रतिबंध ही लगा दिया है.

करौली में हुए उपद्रव के बाद कई जिलों में धारा 144 (section 144 imposed in udaipur) लागू की जा रही है. उदयपुर में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कानून व्यवस्था, शांति एवं सामाजिक सौहार्द के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 144 को 7 जून मध्य रात्रि तक के लिए लागू कर दिया है. शहर में विभिन्न त्योहारों के साथ स्कूल-कॉलेज की परीक्षा भी आयोजित हो रही है. इन सब को देखते हुए उदयपुर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है.

कलेक्टर ने ये फैसला जन सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए किया है. ऐसे में बिना परमिशन रैली जुलूस का प्रदर्शन नहीं हो सकेगा. रैली, जुलूस, प्रदर्शन से पहले उपखंड मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी. आयोजन के दौरान जाति, धर्म, समुदाय विशेष के विरुद्ध नारेबाजी भी नहीं कर सकेंगे. वहीं रैली-जुलूस में अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग या प्रदर्शन करना मना रहेगा. ऐसे में 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सक संस्थान, राज्य एवं सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल-कॉलेज के परीक्षा केंद्रों और स्थानों को अपवाद मुक्त रखा गया है.

पढ़ें- अजमेर में एक महीने के लिए धारा-144 लागू, बीजेपी नेताओं ने की आलोचना

कई जिलों में लागू हो चुकी है धारा 144: राजस्थान में एक के बाद एक कई जिलों में धारा 144 लागू की जा रही है. अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़, सीकर, प्रतापढ़, अलवर, डूंगरपुर और जयपुर के बाद अब उदयपुर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है. कई जिलों में रैली, जुलूस और प्रदर्शन के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी होगी, तो कई जिलों में प्रशासन ने इन पर प्रतिबंध ही लगा दिया है.

उदयपुर. राजस्थान में एक के बाद एक कई जिलों में धारा 144 लागू की (section 144 imposed in udaipur) जा रही है. अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़, सीकर, प्रतापढ़, अलवर, डूंगरपुर और जयपुर के बाद अब उदयपुर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है. कई जिलों में रैली, जुलूस और प्रदर्शन के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी होगी, तो कई जिलों में प्रशासन ने इन पर प्रतिबंध ही लगा दिया है.

करौली में हुए उपद्रव के बाद कई जिलों में धारा 144 (section 144 imposed in udaipur) लागू की जा रही है. उदयपुर में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कानून व्यवस्था, शांति एवं सामाजिक सौहार्द के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 144 को 7 जून मध्य रात्रि तक के लिए लागू कर दिया है. शहर में विभिन्न त्योहारों के साथ स्कूल-कॉलेज की परीक्षा भी आयोजित हो रही है. इन सब को देखते हुए उदयपुर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है.

कलेक्टर ने ये फैसला जन सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए किया है. ऐसे में बिना परमिशन रैली जुलूस का प्रदर्शन नहीं हो सकेगा. रैली, जुलूस, प्रदर्शन से पहले उपखंड मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी. आयोजन के दौरान जाति, धर्म, समुदाय विशेष के विरुद्ध नारेबाजी भी नहीं कर सकेंगे. वहीं रैली-जुलूस में अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग या प्रदर्शन करना मना रहेगा. ऐसे में 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सक संस्थान, राज्य एवं सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल-कॉलेज के परीक्षा केंद्रों और स्थानों को अपवाद मुक्त रखा गया है.

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कई जिलों में लागू हो चुकी है धारा 144: राजस्थान में एक के बाद एक कई जिलों में धारा 144 लागू की जा रही है. अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़, सीकर, प्रतापढ़, अलवर, डूंगरपुर और जयपुर के बाद अब उदयपुर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई है. कई जिलों में रैली, जुलूस और प्रदर्शन के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी होगी, तो कई जिलों में प्रशासन ने इन पर प्रतिबंध ही लगा दिया है.

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