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पूर्व मेवाड़ राजघराने की संपत्ति के होंगे अब 4 हिस्से, 37 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

उदयपुर के पूर्व राज परिवार द्वारा संपत्ति विवाद को लेकर महेंद्र सिंह मेवाड़ ने सन 1983 में न्यायालय में दावा पेश किया था. जिसके लंबे इंतजार के बाद एडीजे कोर्ट 2 ने मंगलवार को इसका फैसला सुना दिया है. कोर्ट के फैसले के अनुसार अब उदयपुर पूर्व राज परिवार की संपत्ति को चार भागों में विभाजित किया जाएगा. जिसके चलते पूर्व मेवाड़ राजघराने की संपत्ति के 4 हिस्से होंगे.

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पूर्व मेवाड़ राजघराने की संपत्ति चार हिस्सों में बांटी जाएगी
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Published : Jun 30, 2020, 2:47 PM IST

उदयपुर. पूर्व राज परिवार का संपत्ति विवाद पर फैसला मंगलवार को आ गया. उदयपुर की एडीजे कोर्ट 2 ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि पूर्व राज परिवार की संपत्ति को 4 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा. जिसमें महेंद्र सिंह मेवाड़, अरविंद सिंह मेवाड़, बहन यशोधरा सिंह मेवाड़ और पिता भगवत सिंह मेवाड़ को हिस्सेदार बनाया गया है. इसके साथ यह भी आदेश दिया है कि पूर्व राज परिवार की संपत्ति पर चल रही कमर्शियल एक्टिविटीज को भी तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए.

पूर्व मेवाड़ राजघराने की संपत्ति चार हिस्सों में बांटी जाएगी

कोर्ट ने कहा कि शंभू निवास पैलेस जहां पर लंबे समय से अरविंद सिंह मेवाड़ रह रहे हैं, उस स्थान को भी चार समय अवधि में सभी लोगों को बांटा जाएगा. इसके अनुसार अब चार-चार साल के लिए सभी रिश्तेदार उस स्थान पर रह सकेंगे. बता दें कि सन 1983 से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था. जिसके बाद अब इसका फैसला हुआ है. कोर्ट ने यह फैसला संयुक्त हिंदू एक्ट के तहत दिया है. जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को हिस्सेदारी सौंपी गई हैं.

यह भी पढ़ें : भारत बायोटेक ने बनाई कोरोना वैक्सीन, जुलाई से होगा ह्यूमन ट्रायल

इससे पहले तक उदयपुर के पूर्व राज परिवार में संपत्ति विवाद काफी गहरा गया था. पूर्व मेवाड़ राजघराने की ज्यादातर संपत्तियों पर पूर्व राज परिवार के अरविंद सिंह मेवाड़ का कब्जा था. ऐसे में उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ ने इस मामले में कोर्ट में अपील की थी. जिसके बाद अब यह फैसला आया है. हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी पूर्व राज परिवार के किसी भी सदस्य ने प्रतिक्रिया नहीं दी है.

उदयपुर. पूर्व राज परिवार का संपत्ति विवाद पर फैसला मंगलवार को आ गया. उदयपुर की एडीजे कोर्ट 2 ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि पूर्व राज परिवार की संपत्ति को 4 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा. जिसमें महेंद्र सिंह मेवाड़, अरविंद सिंह मेवाड़, बहन यशोधरा सिंह मेवाड़ और पिता भगवत सिंह मेवाड़ को हिस्सेदार बनाया गया है. इसके साथ यह भी आदेश दिया है कि पूर्व राज परिवार की संपत्ति पर चल रही कमर्शियल एक्टिविटीज को भी तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए.

पूर्व मेवाड़ राजघराने की संपत्ति चार हिस्सों में बांटी जाएगी

कोर्ट ने कहा कि शंभू निवास पैलेस जहां पर लंबे समय से अरविंद सिंह मेवाड़ रह रहे हैं, उस स्थान को भी चार समय अवधि में सभी लोगों को बांटा जाएगा. इसके अनुसार अब चार-चार साल के लिए सभी रिश्तेदार उस स्थान पर रह सकेंगे. बता दें कि सन 1983 से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था. जिसके बाद अब इसका फैसला हुआ है. कोर्ट ने यह फैसला संयुक्त हिंदू एक्ट के तहत दिया है. जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को हिस्सेदारी सौंपी गई हैं.

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इससे पहले तक उदयपुर के पूर्व राज परिवार में संपत्ति विवाद काफी गहरा गया था. पूर्व मेवाड़ राजघराने की ज्यादातर संपत्तियों पर पूर्व राज परिवार के अरविंद सिंह मेवाड़ का कब्जा था. ऐसे में उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ ने इस मामले में कोर्ट में अपील की थी. जिसके बाद अब यह फैसला आया है. हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी पूर्व राज परिवार के किसी भी सदस्य ने प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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