उदयपुर. शहर के नगर निगम में बुधवार को भवन अनुमति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में कुल 46 प्रकरणों पर चर्चा की गई, जिनमें से 10 को मौके पर ही पारित कर दिया गया, जबकि 36 प्रकरणों का मौका मुआयना करने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर भी भवन अनुमति समिति की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष आशीष कोठारी ने की.
इस दौरान समिति सदस्य और उपमहापौर पारस सिंघवी भी मौजूद रहे. लंबे समय बाद हो रही भवन अनुमति समिति की बैठक में वर्षा जल संग्रहण को लेकर अहम निर्णय लिए गए. बैठक में फैसला लिया गया है कि अब जो भी व्यक्ति उदयपुर में 3 हजार वर्ग फीट से बड़े भूखंड पर घर बनाएगा.
उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा और इसकी बनावट भी नगर निगम की देख रेख में की जाएगी. जबकि इससे पहले निगम की ओर से निर्माणकर्ता को ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की बात कहकर अनुमति दी जाती थी. अब इस नियम में संशोधन करते हुए निगम की तरफ से ही निजी कंपनी के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करवाया जाएगा.
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बैठक में शिकारबाड़ी क्षेत्र में विचाराधीन 10 प्रकरणों को भी स्वीकृति दी गई है. जिसका पिछली बैठक में निर्णय किया गया था. वहीं बुधवाक की बैठक में कई विकृतियों का निरीक्षण कर पार्किंग को देख कई प्रकरणों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नगर निगम आयुक्त को भी फाइल आगे भेजी गई है.