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राजस्थान आबकारी विभाग ने आबकारी नीति में किया आंशिक संशोधन, ये होगा बदलाव....

आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के बीच नई आबकारी नीति (Excise Department has amended new excise policy in udaipur) में आंशिक संशोधन किया है. आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा ने बताया कि इन संशोधनों से नई आबकारी नीति को और भी आकर्षक बनाया गया है. इससे नीलामी में भाग लेने वालों का उत्साह बढ़ा है.

online auction of liquor shops in udaipur
राजस्थान आबकारी विभाग
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Published : Mar 27, 2022, 10:06 AM IST

उदयपुर. आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया (online auction of liquor shops in udaipur) के बीच नई आबकारी नीति में आंशिक संशोधन किया है. आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा ने बताया कि नई नीति में संशोधन (Excise Department has amended new excise policy in udaipur) करते हुए राज्य सरकार ने देसी मदिरा के लिए निर्धारित राशि के अलावा शेष वार्षिक गारंटी राशि के पेटे अनुज्ञाधारी को, भारत निर्मित विदेशी मदिरा बियर और वाइन के साथ ही देसी मदिरा और राजस्थान में निर्मित मदिरा के उठाव की अनुमति प्रदान की है. इस बारे में स्पष्ट किया गया है कि मदिरा दुकान की वार्षिक गारंटी में निर्धारित आबकारी ड्यूटी की राशि से अधिक राशि की देसी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा सहित) उठाने पर उसकी गणना वार्षिक गारंटी राशि की पूर्ति में की जा सकेगी.

नई आबकारी नीति को आकर्षक बनाने की कोशिश: इसके अलावा न्यूनतम रिजर्व प्राइस में जितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है, उसमें देसी मदिरा का भाग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी. इसके साथी ही उसकी पूर्ति भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर और वाइन से की जा सकेगी. अर्थात दुकान से न्यूनतम रिजर्व प्राइस में देसी मदिरा की आबकारी ड्यूटी की राशि का निर्धारण देसी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव के आंकड़ों, जनसंख्या तथा अन्य आर्थिक पहलुओं के आधार पर युक्तिकरण किया जाएगा.

पढें-ऐसा पहली बार...आबकारी विभाग बांट रहा शराब दुकानों का टेंडर, ठेका लेने को तैयार नहीं ठेकेदार

साथ ही 2021-22 के अनुज्ञाधारी यदि 2022-23 के लिए ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से दुकान आवंटित कराना चाहते हैं और यदि उन्होंने गारंटी पूर्ति कर ली हो, तो उनकी जमा धरोहर राशि तथा अग्रिम वार्षिक गारंटी की राशि का समायोजन 2022-23 के लिए किया जा सकेगा. देवड़ा ने बताया कि इन संशोधनों से नई आबकारी नीति को और भी आकर्षक बनाया गया है. इससे नीलामी में भाग लेने वालों का उत्साह बढ़ा है.

उदयपुर. आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया (online auction of liquor shops in udaipur) के बीच नई आबकारी नीति में आंशिक संशोधन किया है. आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा ने बताया कि नई नीति में संशोधन (Excise Department has amended new excise policy in udaipur) करते हुए राज्य सरकार ने देसी मदिरा के लिए निर्धारित राशि के अलावा शेष वार्षिक गारंटी राशि के पेटे अनुज्ञाधारी को, भारत निर्मित विदेशी मदिरा बियर और वाइन के साथ ही देसी मदिरा और राजस्थान में निर्मित मदिरा के उठाव की अनुमति प्रदान की है. इस बारे में स्पष्ट किया गया है कि मदिरा दुकान की वार्षिक गारंटी में निर्धारित आबकारी ड्यूटी की राशि से अधिक राशि की देसी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा सहित) उठाने पर उसकी गणना वार्षिक गारंटी राशि की पूर्ति में की जा सकेगी.

नई आबकारी नीति को आकर्षक बनाने की कोशिश: इसके अलावा न्यूनतम रिजर्व प्राइस में जितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है, उसमें देसी मदिरा का भाग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी. इसके साथी ही उसकी पूर्ति भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर और वाइन से की जा सकेगी. अर्थात दुकान से न्यूनतम रिजर्व प्राइस में देसी मदिरा की आबकारी ड्यूटी की राशि का निर्धारण देसी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव के आंकड़ों, जनसंख्या तथा अन्य आर्थिक पहलुओं के आधार पर युक्तिकरण किया जाएगा.

पढें-ऐसा पहली बार...आबकारी विभाग बांट रहा शराब दुकानों का टेंडर, ठेका लेने को तैयार नहीं ठेकेदार

साथ ही 2021-22 के अनुज्ञाधारी यदि 2022-23 के लिए ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से दुकान आवंटित कराना चाहते हैं और यदि उन्होंने गारंटी पूर्ति कर ली हो, तो उनकी जमा धरोहर राशि तथा अग्रिम वार्षिक गारंटी की राशि का समायोजन 2022-23 के लिए किया जा सकेगा. देवड़ा ने बताया कि इन संशोधनों से नई आबकारी नीति को और भी आकर्षक बनाया गया है. इससे नीलामी में भाग लेने वालों का उत्साह बढ़ा है.

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