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उदयपुर के पिछोला झील में क्रूज विवाद, 9 अप्रैल को आएगा फैसला

उदयपुर शहर की पिछोला झील में क्रूज उतारने को लेकर अब सियासत लगातार तेज है. जहां आम लोग इसका विरोध कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ पिछोला झील में रिंग रोड की ओर क्रूज के मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. यह क्रूज झील में रहेगा या बाहर निकलेगा, इसका फैसला आगामी 9 अप्रैल को आएगा.

Cruise dispute in Udaipur, Cruise dispute in Lake Pichola
उदयपुर के पिछोला झील में क्रूज विवाद
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Published : Apr 7, 2021, 11:34 AM IST

उदयपुर. शहर की पिछोला झील में क्रूज उतारने को लेकर अब सियासत लगातार तेज है. जहां आम लोग इसका विरोध कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ पिछोला झील में रिंग रोड की ओर क्रूज के मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. यह क्रूज झील में रहेगा या बाहर निकलेगा, इसका फैसला आगामी 9 अप्रैल को आएगा.

पढ़ें- फिल्म शूटिंग रुकवाई, 11 हजार रुपये लगाया जुर्माना...जानें पूरा मामला

प्रार्थी की ओर से वकीलों ने दस्तावेज पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि निगम के ठेकेदारों को इसी साल 1 फरवरी को पत्र जारी कर पिछोला में 15 मार्च से संचालन की अनुमति जारी की थी. निगम से पत्र जारी होने के बाद ठेकेदारों ने संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बगैर की होली के दिन झील में उतार दिया. वहीं पूरी पर बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 9 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा.

कोरोना से निपटने जिला प्रशासन हुआ अलर्ट

कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर पूर्व में नगर व उपखंड क्षेत्र के लिए नियुक्त इंसिडेंट कमांडर के पर्यवेक्षण के लिए 76 कलस्टर गठित कर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. आदेश के तहत संबंधित प्रभारी अधिकारी अपने कलस्टर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीनेशन कार्यक्रम की निगरानी एवं अपने क्षेत्र में अधिक टीकाकरण हेतु लोगों को प्रोत्साहित करवाना व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे. गौरतलब है कि राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में नगर उपखंड क्षेत्र में नियुक्ति की गई थी.

उदयपुर. शहर की पिछोला झील में क्रूज उतारने को लेकर अब सियासत लगातार तेज है. जहां आम लोग इसका विरोध कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ पिछोला झील में रिंग रोड की ओर क्रूज के मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. यह क्रूज झील में रहेगा या बाहर निकलेगा, इसका फैसला आगामी 9 अप्रैल को आएगा.

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प्रार्थी की ओर से वकीलों ने दस्तावेज पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि निगम के ठेकेदारों को इसी साल 1 फरवरी को पत्र जारी कर पिछोला में 15 मार्च से संचालन की अनुमति जारी की थी. निगम से पत्र जारी होने के बाद ठेकेदारों ने संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बगैर की होली के दिन झील में उतार दिया. वहीं पूरी पर बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 9 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा.

कोरोना से निपटने जिला प्रशासन हुआ अलर्ट

कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर पूर्व में नगर व उपखंड क्षेत्र के लिए नियुक्त इंसिडेंट कमांडर के पर्यवेक्षण के लिए 76 कलस्टर गठित कर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. आदेश के तहत संबंधित प्रभारी अधिकारी अपने कलस्टर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीनेशन कार्यक्रम की निगरानी एवं अपने क्षेत्र में अधिक टीकाकरण हेतु लोगों को प्रोत्साहित करवाना व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे. गौरतलब है कि राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व में नगर उपखंड क्षेत्र में नियुक्ति की गई थी.

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