सीकर. वर्तमान में जहां जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत आयवश्क सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकाने और प्रतिष्ठान बंद पड़े है, वहीं दूसरी ओर आगामी दिनों में आ रहे शादियों के सीजन के लिए व्यापरियों की ओर से पूर्व में बुक किए गए माल का नुकसान न हो और जिनके शादी समारोह है उन लोगों को भी सामान की कोई दिक्कत न हो इसके लिए बुधवार को जिला प्रशासन और व्यापार मंडल के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई.
इस दौरान बैठक में यह निर्णय किया गया है कि पूर्व में बुक किए गए सामान की डिलीवरी देने के लिए दुकानों को दोपहर के समय 2 - 3 घंटे के लिए खोला जाएगा और साथ ही प्रशासनिक अधिकारीयों की ओर से ये भी सख्त निर्देश दिए गए है कि इस दौरान दुकानदार नए ऑर्डर न ले और कोरोना गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करें.
जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि शहर के कुछ व्यापरियों ने अपने शादियों से सम्बंधित बुक किए गए ऑर्डर के सम्बन्ध में हमसे निवेदन किया है कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के चलते उन्हें अपने पूर्व में बुक किए गए आर्डर पूरे करने में दिक्कत आ रही है ऐसे में आज व्यापार मंडल के कुछ प्रतिनिधियों से मेरे और जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से चर्चा कि गई है और हमने समस्या का समाधान करते हुए दोपहर में 2 - 3 घंटे के लिए बुक किए गए सामान की डिलीवरी देने की छूट प्रदान की है जिससे की इनकी ओर से पूर्व में बुक किए गए सामान का नुकसान न हो और जिनके शादी है उन्हें भी सामान सम्बन्धी कोई नुकसान न हो.
जिला कलेक्टर ने बताया कि अभी एसडीएम के साथ निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा और व्यापरियों को इसकी सूचना दी जाएगी. चतुर्वेदी ने बताया कि व्यापरियों को छूट के साथ यह सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे कि बुक सामान की डिलीवरी देने के समय में दुकान आम दिनों की तरह संचालित न होने लगे और नए ग्राहक आकर उसी समय आर्डर न दें.
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सीकर व्यापार महासंघ सीकर के अध्य्क्ष महावीर चौधरी ने बताया कि जिले के दुकानदारों की ओर से पूर्व में बुक किए गए शादी के आर्डर की डिलीवरी देने के सम्बन्ध में बुधवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. जिसमें जिला प्रशासन की ओर से व्यापरियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अधिकारियों ने ये निर्णय किया है कि पूर्व में बुक किए गए माल का नुकसान न हो और जिनकी शादी है उन्हें भी सामान की कोई समस्या न हो इसके लिए दोपहर में दो से तीन घंटे के लिए पूर्व में बुक माल की डिलीवरी करने के लिए दुकान खोलने की छूट दी गई है और सख्त रूप से ये निर्देश भी गए है कि इस दौरान नए ग्राहक दुकान पर न आए और गाइडलाइन्स कि पालना भी सख्ती से हो.