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किसानों के लिए राहतः लोन लेने लिए फसल बीमा अनिवार्य नहीं, इस तारीख तक बैंक में करें आवेदन - किसान लोन खबर

कृषि लोन या किसी भी तरह का अन्य लोन लेने वाले किसानों के लिए अब फसल बीमा की किश्त कटवाना अनिवार्य नहीं होगा. जिसके लिए किसानों को 8 जुलाई तक बैंक में अंडरटेकिंग फॉर्म देना होगा कि वे फसल बीमा नहीं चाहते हैं.

farmer news, crop loan news
फसल बीमा अनिवार्य नहीं
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Published : Jun 19, 2020, 9:52 AM IST

सीकर. किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी भी तरह का कृषि लोन लेने वाले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है. इन किसानों के लिए अब फसल बीमा की किश्त कटवाना अनिवार्य नहीं होगा. इसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है. जिससे किसानों को राहत मिलेगी.

लोन लेने के लिए फसल बीमा की अनिवार्यता खत्म

जानकारी के मुताबिक पहले यह नियम था कि जिन किसानों ने बैंक से लोन लिया है, उन्हें फसल बीमा करवाना अनिवार्य था. लोन के पैसे में से उनकी फसल बीमा की किश्त अपने आप कट जाती थी. लेकिन अब किसान बैंक में आवेदन कर फसल बीमा के लिए मना कर सकते हैं. इसके लिए 8 जुलाई की तारीख तय की गई है. 8 जुलाई तक किसानों को बैंक में अंडरटेकिंग फॉर्म देना होगा की वे फसल बीमा नहीं चाहते हैं. इसके बाद उनकी फसल बीमा की रकम नहीं काटी जाएगी.

पढ़ें: स्पेशल: पश्चिमी सीमा पर हालात सामान्य, ग्रामीणों ने कहा- प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट नहीं

मुआवजा नहीं मिलने की रहती थी शिकायत

किसानों को फसल खराबे के दौरान यह शिकायत रहती थी कि सरकारी बीमा कंपनी उन्हें फसल के बीमा का भुगतान नहीं करती है. जबकि उनसे पूरा प्रीमियम लिया जाता है. किसानों को बहुत ही कम मुआवजा मिलता था. इस वजह से किसान फसल बीमा की रकम नहीं कटवाना चाहते थे. अब इससे नए प्रावधान से किसानों को राहत मिलेगी.

सीकर. किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी भी तरह का कृषि लोन लेने वाले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है. इन किसानों के लिए अब फसल बीमा की किश्त कटवाना अनिवार्य नहीं होगा. इसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है. जिससे किसानों को राहत मिलेगी.

लोन लेने के लिए फसल बीमा की अनिवार्यता खत्म

जानकारी के मुताबिक पहले यह नियम था कि जिन किसानों ने बैंक से लोन लिया है, उन्हें फसल बीमा करवाना अनिवार्य था. लोन के पैसे में से उनकी फसल बीमा की किश्त अपने आप कट जाती थी. लेकिन अब किसान बैंक में आवेदन कर फसल बीमा के लिए मना कर सकते हैं. इसके लिए 8 जुलाई की तारीख तय की गई है. 8 जुलाई तक किसानों को बैंक में अंडरटेकिंग फॉर्म देना होगा की वे फसल बीमा नहीं चाहते हैं. इसके बाद उनकी फसल बीमा की रकम नहीं काटी जाएगी.

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मुआवजा नहीं मिलने की रहती थी शिकायत

किसानों को फसल खराबे के दौरान यह शिकायत रहती थी कि सरकारी बीमा कंपनी उन्हें फसल के बीमा का भुगतान नहीं करती है. जबकि उनसे पूरा प्रीमियम लिया जाता है. किसानों को बहुत ही कम मुआवजा मिलता था. इस वजह से किसान फसल बीमा की रकम नहीं कटवाना चाहते थे. अब इससे नए प्रावधान से किसानों को राहत मिलेगी.

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