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सीकर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा - सीकर में दुष्कर्म

सीकर में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है. यह मामला तीन साल पुराना है जिसमें विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है.

Punishment for a rapist, Rape of a minor
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा
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Published : Aug 25, 2020, 3:19 PM IST

सीकर. जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के एक गांव की 9वीं कक्षा की बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

एडवोकेट शिवरतन शर्मा ने बताया कि 3 साल पहले लक्ष्मणगढ़ इलाके के एक गांव की 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ आरोपी राजेंद्र कुमार पुत्र सांवरमल और उसका एक साथी छेड़छाड़ करते थे. 18 नवंबर, 2017 को ये दोनों आरोपी रात को सोते समय बालिका को घर से उठाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया. रात को परिजनों ने तलाश किया तो आरोपी बालिका को सुनसान जगह पर छोड़कर भाग निकले.

पढ़ें- खेत पर चारा काट रही महिला के साथ गैंगरेप, किसी को बताने पर दी जान से मारने की धमकी

इस संबंध में बालिका के पिता ने लक्ष्मणगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया था. उसके एक साथी को नाबालिग होने के कारण बाल न्यायालय के सुपुर्द किया गया था. पुलिस ने आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू के खिलाफ चालान पेश कर दिया था. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. मामले में पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक यशपाल महला और एडवोकेट शिवरतन शर्मा ने की.

सीकर. जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के एक गांव की 9वीं कक्षा की बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

एडवोकेट शिवरतन शर्मा ने बताया कि 3 साल पहले लक्ष्मणगढ़ इलाके के एक गांव की 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ आरोपी राजेंद्र कुमार पुत्र सांवरमल और उसका एक साथी छेड़छाड़ करते थे. 18 नवंबर, 2017 को ये दोनों आरोपी रात को सोते समय बालिका को घर से उठाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया. रात को परिजनों ने तलाश किया तो आरोपी बालिका को सुनसान जगह पर छोड़कर भाग निकले.

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इस संबंध में बालिका के पिता ने लक्ष्मणगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया था. उसके एक साथी को नाबालिग होने के कारण बाल न्यायालय के सुपुर्द किया गया था. पुलिस ने आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू के खिलाफ चालान पेश कर दिया था. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. मामले में पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक यशपाल महला और एडवोकेट शिवरतन शर्मा ने की.

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