कोटा. पूरे प्रदेश की तर्ज पर कोटा में भी जिला प्रशासन ने अब कोविड-19 से बचाव के तरीकों पर सख्ती अपनाना शुरू कर दिया है. जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री के आदेश लागू करवा दिए हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालय में बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकेगा. साथ ही जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कार्यालयों को यह भी निर्देश दिए हैं कि ऑफिस में पूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखी जाए.
जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ के निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों में इसके लिए पोस्टर और सूचनाएं भी चस्पा कर दी गई हैं. जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ नगर निगम, जिला परिषद, पुलिस, यूआईटी, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि विभाग सहित अन्य सभी जगह पर इसकी पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी भी उन कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को ही सौंपी गई है.
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जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ का कहना है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालय में आता है, तो वह मास्क लगाकर आएगा. कोई व्यक्ति आता ह, जिसके पास मार्क्स नहीं है तो उसे मास्क सरकारी कार्यालय से उपलब्ध करवाया जाएगा या फिर व्यक्ति को मास्क लगाकर आने के लिए समझाइश की जाएगी. उस व्यक्ति को एंट्री से पहले मास्क लगाना जरूरी है.
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कलेक्टर उज्जवल राठौड़ का यह भी कहना है कि मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं की थीम के संदेश को आमजन को जागरूकता करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए घर-घर पहुंचाया जाएगा. क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है. संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोविड- 19 को लेकर लोग लापरवाही न करें. वहीं उच्च अधिकारी यह भी ध्यान रखेंगे कि उनके अधीनस्थ कार्मिक मास्क लगाकर ही कार्यालय में प्रवेश और कार्य करें.. इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक संस्थानों और बाजारों में भी इस टीम की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी.