कोटा. कोटा में नाबालिग के देह शोषण (minor raped in Kota) का एक मामला सामने आया है. जिसमें बाल कल्याण समिति की काउंसलिंग के बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें साजिदेहड़ा निवासी जाकिर और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा पुलिस में दर्ज कर लिया है. इस मामले में नाबालिग के पिता (Father Is served Jail For Raping Daughter In Kota) ने भी पहले उसके साथ में दुष्कर्म किया था. इस मामले में मध्यप्रदेश के जावरा इलाके में मुकदमा भी दर्ज हुआ. जहां पर पिता जेल चला गया और उसके बाद में वहां की बाल कल्याण समिति ने बालिका को मां के सुपुर्द किया था, लेकिन मां के पास रहते हुए भी बालिका के साथ में दुष्कर्म हुए हैं. किशोरपुरा एसएचओ हरलाल मीणा ने बताया कि बालिका का मेडिकल मुआयना भी करा लिया है. अब बालिका के 164 के बयान करवाएंगे. साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
घटनाक्रम के कई दिनों बाद बालिका ने दी जानकारी:बाल कल्याण समिति के सदस्य विमल चंद जैन ने बताया कि किशोरपुरा थाना इलाके में रहने वाली एक महिला बालिका को लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पहुंची थी. साथ ही कहा था कि वह इस को पालने में असमर्थ है. ऐसे में उसे आश्रय दिया गया. इसके बाद में उसकी काउंसलिंग में उसने खुलासा किया है कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है. इसकी जानकारी और अग्रिम कार्रवाई के लिए बालिका के बयान के आधार पर ही पुलिस को एक पत्र भेजा गया था. जिस पर मामला दर्ज किया गया है. बालिका करीब 15 दिन से बालिका गृह में रह रही है और घटनाक्रम उसके भी पहले का बता रही है.
माता-पिता में अनबन के कारण रहते थे अलग-अलग: मामले के अनुसार मध्यप्रदेश के जावरा के दंपती में आपसी विवाद था. दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, ऐसे में पति पत्नी अलग रहने लग गए. महिला मध्यप्रदेश के जावरा से कोटा में आकर रहने लगी. दंपती के 3 बच्चे दो लड़के और एक लड़की पिता के साथ ही रह रहे थे. इसी दौरान मध्यप्रदेश के जावरा में पिता के खिलाफ इसी बालिका ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया था. इस दौरान नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पिता जेल चला गया. उसके दो लड़कों को शेल्टर होम में आश्रय दे दिया. वहीं बालिका मां के सुपुर्द किया. बालिका मां के साथ कोटा में रहने लगी, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने उसके साथ में दुष्कर्म किया.
बाल कल्याण समिति के सदस्य विमल चंद जैन का मानना है कि इस मामले में कई लोगों की संलिप्तता है. प्रारंभिक तौर पर बालिका ने एक ही व्यक्ति का नाम बताया है और अन्य का नाम वो नहीं बता पाई. पुलिस इस मामले में अनुसंधान करेगी तो आगे और खुलासे भी होंगे. सीडब्ल्यूसी के सदस्य एडवोकेट आबिद हुसैन अब्बासी ने बताया कि बालिका के अनुसार उसके साथ में उसकी मां की उपस्थिति में ही दुष्कर्म हो रहा था. उसकी मां के जानकार ही बालिका का यौन शोषण कर रहे थे.