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कोटा: अदालत ने एक लाख का इनामी हिस्ट्रीशीटर असलम शेर खान को जेल भेजने के दिए आदेश - Kota Police News

कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके के एक लाख का इनामी हिस्ट्रीशीटर असलम शेर खान उर्फ चिंटू को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया. अदालन ने हिस्ट्रीशीटर को जेल भेजने के आदेश दिए.

Aslam Sher Khan jailed,  Kota News
असलम शेर खान को अदालत ने जेल भेजने के दिए आदेश
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Published : Jan 30, 2021, 5:10 AM IST

कोटा. जिले के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के एक लाख के इनामी हिस्ट्रीशीटर हार्डकोर अपराधी असलम शेर खान उर्फ चिंटू को पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में पेश किया. अदालत ने बदमाश को जेल भेजने के आदेश दिए.

बता दें कि कोटा ग्रामीण पुलिस ने उसे गुरुवार शाम गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शरद चौधरी ने बताया कि चिंटू के खिलाफ राजस्थान एवं निकटवर्ती राज्यों के कई थानों में गंभीर प्रकृति के प्रकरण दर्ज हैं.

पढ़ें- असलम शेर खान चिंटू की तरह अन्य बदमाशों की संपत्ति पर भी होगी कार्रवाई, भगौड़े अपराधियों की बनेगी सूची: आईजी कोटा

गुमानपुरा थाने के वर्ष 2005 के हत्या के प्रकरण में चिंटू उर्फ असलम शेर खान को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन जमानत पर जेल से छूटने के बाद वह लगातार अपराधों में सक्रिय हो गया. चिंटू के अपराधों को देखते हुए कोटा शहर पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जयपुर में इसकी जमानत खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.

कोर्ट ने 18 जनवरी 2021 से 3 सप्ताह के अंदर फरार अभियुक्त असलम शेर खान को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे. 19 जनवरी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने असलम शेर खान उर्फ चिंटू के गिरफ्तार करने पर एक लाख का पुरस्कार देने की घोषणा की थी.

कोटा. जिले के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के एक लाख के इनामी हिस्ट्रीशीटर हार्डकोर अपराधी असलम शेर खान उर्फ चिंटू को पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में पेश किया. अदालत ने बदमाश को जेल भेजने के आदेश दिए.

बता दें कि कोटा ग्रामीण पुलिस ने उसे गुरुवार शाम गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शरद चौधरी ने बताया कि चिंटू के खिलाफ राजस्थान एवं निकटवर्ती राज्यों के कई थानों में गंभीर प्रकृति के प्रकरण दर्ज हैं.

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गुमानपुरा थाने के वर्ष 2005 के हत्या के प्रकरण में चिंटू उर्फ असलम शेर खान को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन जमानत पर जेल से छूटने के बाद वह लगातार अपराधों में सक्रिय हो गया. चिंटू के अपराधों को देखते हुए कोटा शहर पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जयपुर में इसकी जमानत खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.

कोर्ट ने 18 जनवरी 2021 से 3 सप्ताह के अंदर फरार अभियुक्त असलम शेर खान को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे. 19 जनवरी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने असलम शेर खान उर्फ चिंटू के गिरफ्तार करने पर एक लाख का पुरस्कार देने की घोषणा की थी.

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