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कोटाः महिला की जघन्य हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी - Convict sentenced to death

कोटा में 24 मई 2019 को साइको किलर महावीर ने एक महिला की हत्या कर दी थी. ऐसे में पोक्सो न्यायालय क्रम-5 ने आरोपी को 302 में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित भी किया.

Convict sentenced to death, दोषी आरोपी को फांसी की सजा
आरोपी को फांसी की सजा
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Published : Feb 28, 2020, 11:24 PM IST

कोटा. शहर में महिला की हत्या कर उसके पेट को चीरकर पेट में कपड़े भरने वाले साइको किलर महावीर सिंह शुक्रवार को न्यायलय में पेश किया गया. जहां पोक्सो न्यायालय क्रम-5 ने आरोपी को 302 में उसे दोषी मानते हुए फांसी की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

आरोपी को फांसी की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपी के जघन्य अपराध को देखते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है. बीते 24 मई 2019 को विज्ञान नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे एक कट्टे में शव होने की सूचना पुलिस को मिली थी.

ऐसे में इस मामले में पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले और वहीं सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति कंधे पर बोरा रखकर जाते हुए दिखाई दिया. दूसरे सीसीटीवी में वहीं आदमी गोबरिया बावड़ी में भी एक महिला से बातचीत करता हुआ दिखाई दिया और वह महिला उसके साथ जाती हुई दिखाई दी. मोहन पर शक होने पर उसे 10 जून 2019 को कुन्हाड़ी से गिरफ्तार किया था.

पढ़ेंः अनुदान मांगों पर बहस के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों पर भड़के राठौड़, कुछ यूं किया कटाक्ष

चार हत्याएं कर चुका है आरोपी

पुलिस ने हत्या करने वाली जगह से मृतका की चूड़ी और खून लगी लकड़ी बरामद की थी. विज्ञान नगर सीआई पुलिस ने महिला के कान के टॉप्स के बारे में जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसने टॉप्स बेच दिए थे और उसकी शराब खरीदकर पी गया था.

टॉप्स भी उसने शराब बेचने वाले सेल्समैन को बेच दिए थे. पुलिस ने उस सेल्समैन से भी तस्दीक की है और उसे गवाह बनाया है. इस किलर ने प्रदेश में अब तक 4 हत्याओं की वारदातें कबूली थी. इस हत्याकांड में महिला ने जब उससे संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो इसने उसे बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया और पेट चीरकर आंतें और आमाशय बाहर निकाल फेंक दिए थे.

पढ़ें: जब अपनी ही सरकार पर सवाल उठाकर खुद संभलना पड़ा डिप्टी CM को...

मां-बेटी का कर चुका है मर्डर, ओपन जेल से हुआ था फरार

कोटा सूरसागर के उद्योग नगर थाना इलाके में मां-बेटी के ब्लाइंड मर्डर के सनसनीखेज मामले को भी इसी साइको किलर ने अंजाम दिया था. 2003 में भी आरोपी ने निम्बाहेडा में एक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन सांगानेर ओपन जेल से आरोपी फरार हो गया था.

कोटा. शहर में महिला की हत्या कर उसके पेट को चीरकर पेट में कपड़े भरने वाले साइको किलर महावीर सिंह शुक्रवार को न्यायलय में पेश किया गया. जहां पोक्सो न्यायालय क्रम-5 ने आरोपी को 302 में उसे दोषी मानते हुए फांसी की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

आरोपी को फांसी की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपी के जघन्य अपराध को देखते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है. बीते 24 मई 2019 को विज्ञान नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे एक कट्टे में शव होने की सूचना पुलिस को मिली थी.

ऐसे में इस मामले में पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले और वहीं सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति कंधे पर बोरा रखकर जाते हुए दिखाई दिया. दूसरे सीसीटीवी में वहीं आदमी गोबरिया बावड़ी में भी एक महिला से बातचीत करता हुआ दिखाई दिया और वह महिला उसके साथ जाती हुई दिखाई दी. मोहन पर शक होने पर उसे 10 जून 2019 को कुन्हाड़ी से गिरफ्तार किया था.

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चार हत्याएं कर चुका है आरोपी

पुलिस ने हत्या करने वाली जगह से मृतका की चूड़ी और खून लगी लकड़ी बरामद की थी. विज्ञान नगर सीआई पुलिस ने महिला के कान के टॉप्स के बारे में जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसने टॉप्स बेच दिए थे और उसकी शराब खरीदकर पी गया था.

टॉप्स भी उसने शराब बेचने वाले सेल्समैन को बेच दिए थे. पुलिस ने उस सेल्समैन से भी तस्दीक की है और उसे गवाह बनाया है. इस किलर ने प्रदेश में अब तक 4 हत्याओं की वारदातें कबूली थी. इस हत्याकांड में महिला ने जब उससे संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो इसने उसे बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया और पेट चीरकर आंतें और आमाशय बाहर निकाल फेंक दिए थे.

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मां-बेटी का कर चुका है मर्डर, ओपन जेल से हुआ था फरार

कोटा सूरसागर के उद्योग नगर थाना इलाके में मां-बेटी के ब्लाइंड मर्डर के सनसनीखेज मामले को भी इसी साइको किलर ने अंजाम दिया था. 2003 में भी आरोपी ने निम्बाहेडा में एक महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन सांगानेर ओपन जेल से आरोपी फरार हो गया था.

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