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राजस्थान हाईकोर्ट ने महिपाल मदेरणा को PET सिटी स्कैन के लिए जयपुर ले जाने के दिए आदेश - Bhanwari Devi case

बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में आरोपी पूर्व विधायक महिपाल मदेरणा को PET सिटी स्कैन के लिए जोधपुर से जयपुर ले जाने के राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं. पिछले दिनों मदेरणा को कैंसर की पुष्टि हुई थी. जिसके बाद जोधपुर में PET सिटी स्कैन की सुविधा नहीं होने के चलते हाईकोर्ट ने जयपुर में जांच करवाने के आदेश दिए हैं.

Bhanwari Devi case,  Mahipal Maderna cancer
राजस्थान हाईकोर्ट ने महिपाल मदेरणा को PET सिटी स्कैन के लिए जयपुर ले जाने के दिए आदेश
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Published : Sep 8, 2020, 10:39 PM IST

जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में आरोपी पूर्व विधायक महिपाल मदेरणा को पिछले दिनों कैंसर की पुष्टि हुई थी. जिसके बाद PET सिटी स्कैन की सुविधा जोधपुर में नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा के साथ जयपुर में जांच करवाने के निर्देश दिए हैं. पूर्व विधायक मदेरणा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल सिंह चौधरी व उनके सहयोगी प्रदीप चौधरी ने कैंसर रोग का उपचार हायर सेंटर पर करवाने के लिए अंतरिम जमानत के लिए याचिका पेश की थी.

महिपाल मदेरणा को पिछले दिनों कैंसर की पुष्टि हुई थी

जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत में मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी ने पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कैंसर रोग है और चौथी स्टेज के कैंसर की पुष्टि हो चुकी है. जबकि जोधपुर में PET सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है. ऐसे में हायर सेंटर पर जांच करवाने एवं उपचार कराने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. कोर्ट में सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक पन्नेसिंह रातडी ने पक्ष रखते हुए जांच के विरोध में दलील नहीं दी.

पढ़ें: पाकिस्तानी जासूस को धनराशि उपलब्ध कराने वाला मीरा खान गिरफ्तार

इस पर कोर्ट ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि 9 सितंबर की शाम को ही याचिकाकर्ता को जांच के लिए जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल लेकर जाया जाए और वहां जांच करवाई जाए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अदालत में मामला विचाराधीन होने और 14 सितम्बर को याचिकाकर्ता मदेरणा के बयान मुलजिम भी दर्ज होने है तो वो चाहें तो उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवा सकते हैं. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 16 सितम्बर को होगी. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर PET सिटी स्कैन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों जोधपुर सेंट्रल जेल में महिपाल मदेरणा की स्वास्थ्य जांच हुई थी. जिसमें मदेरणा को कैंसर की पुष्टि हुई थी.

महिपाल मदेरणा की ओर से अधीनस्थ अदालत में 2 महीने की अंतरिम जमानत की अर्जी पेश की गई थी. जिसमें बताया गया था कि जेल प्रशासन की तरफ से करवाई गई जांच में मदेरणा को कैंसर की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज दिल्ली में किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से करवाना चाहते हैं. जिसके चलते उन्हें 2 महीने की अंतरिम जमानत दी जाए. लेकिन अधीनस्थ अदालत ने अंतरिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया था. जिसके बाद हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका पेश की गई है.

जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में आरोपी पूर्व विधायक महिपाल मदेरणा को पिछले दिनों कैंसर की पुष्टि हुई थी. जिसके बाद PET सिटी स्कैन की सुविधा जोधपुर में नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा के साथ जयपुर में जांच करवाने के निर्देश दिए हैं. पूर्व विधायक मदेरणा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल सिंह चौधरी व उनके सहयोगी प्रदीप चौधरी ने कैंसर रोग का उपचार हायर सेंटर पर करवाने के लिए अंतरिम जमानत के लिए याचिका पेश की थी.

महिपाल मदेरणा को पिछले दिनों कैंसर की पुष्टि हुई थी

जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत में मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी ने पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कैंसर रोग है और चौथी स्टेज के कैंसर की पुष्टि हो चुकी है. जबकि जोधपुर में PET सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है. ऐसे में हायर सेंटर पर जांच करवाने एवं उपचार कराने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. कोर्ट में सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक पन्नेसिंह रातडी ने पक्ष रखते हुए जांच के विरोध में दलील नहीं दी.

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इस पर कोर्ट ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि 9 सितंबर की शाम को ही याचिकाकर्ता को जांच के लिए जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल लेकर जाया जाए और वहां जांच करवाई जाए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अदालत में मामला विचाराधीन होने और 14 सितम्बर को याचिकाकर्ता मदेरणा के बयान मुलजिम भी दर्ज होने है तो वो चाहें तो उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवा सकते हैं. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 16 सितम्बर को होगी. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर PET सिटी स्कैन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों जोधपुर सेंट्रल जेल में महिपाल मदेरणा की स्वास्थ्य जांच हुई थी. जिसमें मदेरणा को कैंसर की पुष्टि हुई थी.

महिपाल मदेरणा की ओर से अधीनस्थ अदालत में 2 महीने की अंतरिम जमानत की अर्जी पेश की गई थी. जिसमें बताया गया था कि जेल प्रशासन की तरफ से करवाई गई जांच में मदेरणा को कैंसर की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज दिल्ली में किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से करवाना चाहते हैं. जिसके चलते उन्हें 2 महीने की अंतरिम जमानत दी जाए. लेकिन अधीनस्थ अदालत ने अंतरिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया था. जिसके बाद हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका पेश की गई है.

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