जोधपुर. प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लगातार इन चुनाव पर रोक के चलते कई जगह चुनाव अटक भी गए हैं. इसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, कि पंचायत चुनाव की कड़ी में जिला परिषद के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, जबकि जिला परिषदों का समय पूरा हो चुका है.
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान चुनाव आयोग और राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी किया है. खण्डपीठ ने पूछा, कि पिछले चुनाव के 5 साल पूरे होने के बावजूद भी राजस्थान में जिला परिषदों और पंचायती राज के चुनाव का कार्यक्रम क्यों नहीं जारी किया गया है.
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित और अधिवक्ता सुखदेव पटेल ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा, कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के मुताबिक 5 साल के भीतर जिला परिषदों के चुनाव कराए जाने चाहिए. वर्तमान में सरकार ने जो पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन किया है, उसका असर भी जिला परिषद के चुनाव पर नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद जिला परिषद के चुनाव को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. खंडपीठ ने चुनाव आयोग और राजस्थान सरकार दोनों को निर्देश दिए हैं, कि 28 जनवरी को जवाब प्रस्तुत करें.