जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने रीको क्षेत्र में बनाई जा रही निजी गौण मंडियों के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में याचिकाकर्ता केजीएम एग्रो व अन्य की ओर से अधिवक्ता संजीत पुरोहित ने याचिकाए पेश की. याचिकाओं में बताया गया कि राज्य सरकार बीकानेर, उदयपुर व गंगानगर में रीको क्षेत्र में निजी गौण मंडी स्थापित करने जा रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 9 सितम्बर 2021 को एक आदेश जारी कर दिया है.
जबकि रीको क्षेत्र में प्राईवेट मंडियां नहीं बनाई जा सकती. वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित मौजूद रहे. न्यायालय ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर दिया. 10 जनवरी को अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया. इस दौरान राज्य सरकार के 9 सितम्बर 2021 को जारी आदेश के प्रभाव व संचालन पर रोक लगा दी गई है.