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राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर जिला जेल में कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने पर गंभीर - corona virus

राजस्थान हाईकोर्ट सीजे इन्द्रजीत मंहाति ने जयपुर जिला जेल में एक साथ 119 कैदियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर गंभीरता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट सीजे ने गंभीरता दिखाते हुए कहा, कि कैदियों को जेल में ले जाने से पूर्व उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाए. नेगेटिव टेस्ट होने पर ही उनको जेल में रखा जाए.

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जेल में कैदियो के कोविड-19 पॉजिटिव होने पर राजस्थान हाईकोर्ट गंभीर
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Published : May 17, 2020, 6:36 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट सीजे इन्द्रजीत मंहाति ने जयपुर जिला जेल में एक साथ 119 कैदियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर गंभीरता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं.

बता दें, कि समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर खबरें प्रसारित होने पर रविवार होने के बावजूद राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में साढ़े ग्यारह बजे सीजे इन्द्रजीत मंहाति और जस्टिस अशोक गौड की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर आवश्यक सुनवाई कर दिशा निर्देश जारी करते हुए मामले पर कमेटी गठित कर 27 मई तक रिपोर्ट मांगी है. जेलों में एक साथ कोरोना पॉजिटिव होने पर हाईकोर्ट सीजे ने गंभीरता दिखाते हुए कहा, कि कैदियों को जेल में ले जाने से पूर्व उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाए. नेगेटिव टेस्ट होने पर ही उनको जेल में रखा जाए.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी, अतिरिक्त सचिव गृह विभाग राजीव स्वरूप और महानिदेशक जेल एनआरके रेड्डी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा. महाधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट को बताया, कि एक कैदी कोरोना संक्रमित था जिसे क्वॉरेंटाइन किया गया था. जिसके बाद जेल अधीक्षक भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे. जयपुर जेल में पूरी सुरक्षा बरती जा रही है, सभी कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है. जेल में कुल 423 का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें से 119 कोरोना पॉजिटिव मिले है. वहीं, 9 पहले से पॉजिटिव है साथ ही जेल अधीक्षक भी पॉजिटिव है.

पढ़ेंः Exclusive: वन्यजीवों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वन विभाग का विशेष इंतजाम...देखें रिपोर्ट

इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिव चिकित्सा विभाग को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब, कि है के प्रदेश की सभी जेलों के लिए पांच आवश्यक निर्देशों के साथ कमेटी गठित करने के निर्देश देते हुए सदस्य सचिव रालसा सुश्री स्मिता चक्रवर्ती को सभी जेलों से 26 मई तक रिपोर्ट मंगवाने के कहा है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट सीजे इन्द्रजीत मंहाति ने जयपुर जिला जेल में एक साथ 119 कैदियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर गंभीरता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं.

बता दें, कि समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर खबरें प्रसारित होने पर रविवार होने के बावजूद राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में साढ़े ग्यारह बजे सीजे इन्द्रजीत मंहाति और जस्टिस अशोक गौड की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर आवश्यक सुनवाई कर दिशा निर्देश जारी करते हुए मामले पर कमेटी गठित कर 27 मई तक रिपोर्ट मांगी है. जेलों में एक साथ कोरोना पॉजिटिव होने पर हाईकोर्ट सीजे ने गंभीरता दिखाते हुए कहा, कि कैदियों को जेल में ले जाने से पूर्व उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाए. नेगेटिव टेस्ट होने पर ही उनको जेल में रखा जाए.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी, अतिरिक्त सचिव गृह विभाग राजीव स्वरूप और महानिदेशक जेल एनआरके रेड्डी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा. महाधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट को बताया, कि एक कैदी कोरोना संक्रमित था जिसे क्वॉरेंटाइन किया गया था. जिसके बाद जेल अधीक्षक भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे. जयपुर जेल में पूरी सुरक्षा बरती जा रही है, सभी कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है. जेल में कुल 423 का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें से 119 कोरोना पॉजिटिव मिले है. वहीं, 9 पहले से पॉजिटिव है साथ ही जेल अधीक्षक भी पॉजिटिव है.

पढ़ेंः Exclusive: वन्यजीवों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वन विभाग का विशेष इंतजाम...देखें रिपोर्ट

इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिव चिकित्सा विभाग को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब, कि है के प्रदेश की सभी जेलों के लिए पांच आवश्यक निर्देशों के साथ कमेटी गठित करने के निर्देश देते हुए सदस्य सचिव रालसा सुश्री स्मिता चक्रवर्ती को सभी जेलों से 26 मई तक रिपोर्ट मंगवाने के कहा है.

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