जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने रीट लेवल वन के प्रश्नो को चुनौती देने वाली याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पांच सवाल मे से एक सवाल पर (Rajasthan High Court directed to consult ) प्रतिवादी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नई एक्सपर्ट कमेटी से राय लेने के निर्देश दिए हैं.
जस्टिस अरूण भंसाली की एकलपीठ के समक्ष करमाराम व अन्य ने याचिकाएं पेश करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट लेवल वन 2021 के मॉडल आंसर के पांच प्रश्नो को चुनौती दी थी. जिसमें जे सीरीज से प्रश्न संख्या 27,28,63,79 व 135 को चुनौती दी गई थी.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता केशव भाटी, ओपी सांगवा, मोतीसिंह राजपुरोहित, तंवरसिंह, विजय जैन व रामदेव पोटलिया ने पैरवी की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चार सवाल पर बोर्ड को उचित माना. लेकिन एक सवाल 79 पर बोर्ड को दुबारा नई एक्सपर्ट कमेटी से राय लेने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जिन याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां दायर करवाई थी. यह उन पर ही लागू होगा और इसके अलावा अन्य को लाभ नही दिया जायेगा.