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विस्फोटक पदार्थों के डिस्पोजल को लेकर प्रस्तावित नियम तैयार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नासिक ने नियमों को भेजा अंतिम मंजूरी के लिए - राजस्थान न्यूज

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थों को डिस्पोजल करने के लिए स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Jul 23, 2021, 9:16 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थों को डिस्पोजल करने के लिए स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश मनोज गर्ग की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया के एएसजी मुकेश राजपुरोहित ने मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नासिक की ओर से तैयार प्रस्तावित नियमों की कॉपी पेश करते हुए कहा कि फाइल केन्द्र सरकार के सम्बंधित विभाग को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दी गई है.

उन्होने न्यायालय से निवेदन किया कि चार सप्ताह का समय दिया जाए, ताकि केन्द्र सरकार की ओर से उस पर आवश्यक कार्य किया जा सके और अंतिम मंजूरी मिलने पर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जायेगा. न्यायालय ने 03 सितम्बर 2021 तक का समय दिया है.

यह भी पढ़ेंः RAS- 2018 टॉप करने वाली मुक्ता राव को इंटरव्यू में मिले 77 अंक...तो फिर 47.4% लाने वाले डोटासरा के रिश्तेदारों को कैसे मिले 80-80 नंबर?

बता दें, लेबनान में एक कंटेनर में रखे विस्फोटक की वजह से हादसा घटित हुआ था, जिसके बाद राजस्थान में एक खबर प्रकाशित होने पर उच्च न्यायालय ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. राजस्थान प्रदेश के पुलिस थानो में रखे अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक का निस्तारण कैसे किया जायेगा.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थों को डिस्पोजल करने के लिए स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश मनोज गर्ग की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया के एएसजी मुकेश राजपुरोहित ने मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नासिक की ओर से तैयार प्रस्तावित नियमों की कॉपी पेश करते हुए कहा कि फाइल केन्द्र सरकार के सम्बंधित विभाग को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दी गई है.

उन्होने न्यायालय से निवेदन किया कि चार सप्ताह का समय दिया जाए, ताकि केन्द्र सरकार की ओर से उस पर आवश्यक कार्य किया जा सके और अंतिम मंजूरी मिलने पर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जायेगा. न्यायालय ने 03 सितम्बर 2021 तक का समय दिया है.

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बता दें, लेबनान में एक कंटेनर में रखे विस्फोटक की वजह से हादसा घटित हुआ था, जिसके बाद राजस्थान में एक खबर प्रकाशित होने पर उच्च न्यायालय ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. राजस्थान प्रदेश के पुलिस थानो में रखे अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक का निस्तारण कैसे किया जायेगा.

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