जोधपुर. जिले में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अभियान चला रखा है. इसी अभियान के तहत गुरुवार को महामंदिर थाना पुलिस को एक सफलता मिली है. जहां पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भदवासिया ओवर ब्रिज के पास स्थित निजी बस स्टैंड से एक नाबालिग को निरुद्ध किया.
नाबालिग के पास से पुलिस ने पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए. नाबालिग से जब पुलिस ने अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस को लेकर पूछताछ की तो नाबालिग ने बताया कि उसने ये हथियार नागोरी गेट निवासी विजय और वैभव से मिलने की बात कही. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को नागोरी गेट से आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
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महामंदिर थानाधिकारी सुमेर दान ने बताया कि भदवासिया ओवर ब्रिज के पास अवैध हथियार के साथ नाबालिक को निरुद्ध किया है. नाबालिग से पूछताछ के आधार पर दो युवकों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों ने नाबालिक को हथियार देने की बात भी कबूली है. फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लेकर दोनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास अवैध हथियार कहां से आए इसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.
आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कितने साल की सजा होती है?
अगर कोई व्यक्ति आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसको 7 साल की कैद से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. पहले 3 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन 2019 में संसद ने आर्म्स एक्ट में संशोधन कर इसमें सजा के प्रावधान को और भी कड़ा कर दिया है.