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छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा... 1.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया - rajasthan hindi news

पॉक्सो मामले में विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने छह साल की बच्ची का अपरहण करके उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा (sentenced the accused of raping a minor girl to 20 years) सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी को एक लाख दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

POCSO Court sentenced the accused of raping a minor girl to 20 years
कोर्ट का हैमर
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Published : May 13, 2022, 5:51 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने छह साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र फुलवानी को बीस साल की सजा (sentenced the accused of raping a minor girl to 20 years) सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में ऐसी घटना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. यदि न्यायालय ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रूख अपनाएगा तो इससे न सिर्फ उनके हौसले बुलंद होंगे, बल्कि अपराध की पुनरावृत्ति से भी इनकार नहीं किया जा सकता. इसलिए ऐसे अपराधों में न्यायालय को अभियुक्त को ऐसे दंड से दंडित करना न्यायहित में आवश्यक है, जो एक उदाहरण स्वरूप हो और अपराध की पुनरावृति शून्य हो जाए.

पढ़े:Bharatpur: नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद कर दी थी बेरहमी से हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि पीड़ित परिवार और अभियुक्त एक ही मकान में किराए पर रहते थे. घटना की शाम 22 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपने घर के बाहर बैठी थी. तभी आरोपी उसे टॉफी दिलाने के बहाने गोद में उठाकर नीदंड रोड स्थित डूंगरी पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं अभियुक्त खून से सनी पीड़िता को वापस घर को बाहर छोड़कर चला गया. घटना के बाद पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने छह साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र फुलवानी को बीस साल की सजा (sentenced the accused of raping a minor girl to 20 years) सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में ऐसी घटना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. यदि न्यायालय ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रूख अपनाएगा तो इससे न सिर्फ उनके हौसले बुलंद होंगे, बल्कि अपराध की पुनरावृत्ति से भी इनकार नहीं किया जा सकता. इसलिए ऐसे अपराधों में न्यायालय को अभियुक्त को ऐसे दंड से दंडित करना न्यायहित में आवश्यक है, जो एक उदाहरण स्वरूप हो और अपराध की पुनरावृति शून्य हो जाए.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि पीड़ित परिवार और अभियुक्त एक ही मकान में किराए पर रहते थे. घटना की शाम 22 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपने घर के बाहर बैठी थी. तभी आरोपी उसे टॉफी दिलाने के बहाने गोद में उठाकर नीदंड रोड स्थित डूंगरी पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं अभियुक्त खून से सनी पीड़िता को वापस घर को बाहर छोड़कर चला गया. घटना के बाद पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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