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कोर्ट ने VC के जरिए मौके का जाना हाल, जोधपुर और जालोर राजमार्ग की देखी स्थिति - Rajasthan Hindi News

जोधपुर से जालोर राजमार्ग को लेकर दायर जनहित याचिका पर वर्तमान स्थिति को देखने के लिए संभवत पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट कमिश्नर से मौके के हालात देखे. कोर्ट ने मुख्य अभियंता PWD (सड़क) को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने VC के जरिए मौके का जाना हाल
कोर्ट ने VC के जरिए मौके का जाना हाल
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Published : Aug 24, 2022, 8:55 PM IST

जोधपुर. राजस्थान में जोधपुर-जालोर राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने पर जीप कार टैक्सी यूनियन की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश सीएस सोनगरा की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता अशोक चौधरी व उनके साथ पी. डब्ल्यू. डी. के एक्सएन सुरेन्द्र कुमार शर्मा मौके पर खड़े थे.

कोर्ट ने वर्तमान स्थिति के लिए वहां से वीसी से कनेक्ट होने के लिए कहा तो उन्होंने वीसी के जरिए सड़क के हालात कोर्ट को दिखाए. भाद्राजुन के पास सड़क के हालात काफी खराब थे, जिस पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए 26 अगस्त को अगली सुनवाई मुकर्रर करते हुए मुख्य अभियंता पी. डब्ल्यू.डी. (सड़क) को व्यक्तिगत रूप से (HC on Chief Engineer PWD) पेश होने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें : सरकार ने पेश किया हलफनामा और कहा, चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे बेहतर कार्य

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी, अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता राम मनोहर शर्मा व राज्य सरकार की ओर से एएजी करणसिंह राजपुरोहित मौजूद रहे. वहीं, पिछली सुनवाई पर (Jodhpur Main Bench of Rajasthan HC) बिना कोर्ट अनुमति के टोल वसूली पर रोक लगा दी थी.

जोधपुर. राजस्थान में जोधपुर-जालोर राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने पर जीप कार टैक्सी यूनियन की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश सीएस सोनगरा की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता अशोक चौधरी व उनके साथ पी. डब्ल्यू. डी. के एक्सएन सुरेन्द्र कुमार शर्मा मौके पर खड़े थे.

कोर्ट ने वर्तमान स्थिति के लिए वहां से वीसी से कनेक्ट होने के लिए कहा तो उन्होंने वीसी के जरिए सड़क के हालात कोर्ट को दिखाए. भाद्राजुन के पास सड़क के हालात काफी खराब थे, जिस पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए 26 अगस्त को अगली सुनवाई मुकर्रर करते हुए मुख्य अभियंता पी. डब्ल्यू.डी. (सड़क) को व्यक्तिगत रूप से (HC on Chief Engineer PWD) पेश होने के निर्देश दिए हैं.

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याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी, अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता राम मनोहर शर्मा व राज्य सरकार की ओर से एएजी करणसिंह राजपुरोहित मौजूद रहे. वहीं, पिछली सुनवाई पर (Jodhpur Main Bench of Rajasthan HC) बिना कोर्ट अनुमति के टोल वसूली पर रोक लगा दी थी.

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