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उपभोक्ता संरक्षण आयोग के आदेश की अवमानना का मामला, पीपाड़ एईएन कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश

राजस्थान के जोधपुर में उपभोक्ता संरक्षण आयोग के आदेश की अवमानना के मामले में डिस्कॉम अधिकारियों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम पीपाड़ शहर के सहायक अभियंता कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश दिया है. जानें क्या है मामला...

फर्नीचर कुर्क करने का आदेश ,पीपाड़ एईएन कार्यालय
उपभोक्ता संरक्षण आयोग
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Published : Nov 3, 2021, 12:21 PM IST

जोधपुर. जोधपुर विद्युत वितरण निगम में बुधवार को एक बड़ा मामला सामने आया है. जहां जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय की ओर से जारी आदेश की पालना नहीं करने पर डिस्कॉम के पीपाड़ शहर सहायक अभियंता के कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश दिया गया है.

आदेश 2012 में किया गया था पारित

दरअसल खारिया खंगार निवासी भोलाराम कुम्हार ने एक परिवाद प्रस्तुत किया था. जिस पर आयोग ने मई, 2012 में आदेश पारित कर परिवादी को जारी नाजायज विद्युत बिल निरस्त करने और दस हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया गया था. लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों की ओर से उन आदेशों की पालना नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी.

उपभोक्ता संरक्षण आयोग

यह भी पढ़ें - Special : बिजली संकट दूर करने के लिए वरदान बन सकता है ये प्रोजेक्ट

9 वर्षों में भी नहीं हुई आदेशों की पालना

आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने सुनवाई के बाद भी डिस्कॉम अधिकारियों ने गत 9 वर्षों में भी आदेशों की पालना नहीं की थी. इसके बाद इसे गंभीर मामला मानते हुए राशि वसूली के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम पीपाड़ शहर के सहायक अभियंता कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश दिया गया है.

जोधपुर. जोधपुर विद्युत वितरण निगम में बुधवार को एक बड़ा मामला सामने आया है. जहां जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय की ओर से जारी आदेश की पालना नहीं करने पर डिस्कॉम के पीपाड़ शहर सहायक अभियंता के कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश दिया गया है.

आदेश 2012 में किया गया था पारित

दरअसल खारिया खंगार निवासी भोलाराम कुम्हार ने एक परिवाद प्रस्तुत किया था. जिस पर आयोग ने मई, 2012 में आदेश पारित कर परिवादी को जारी नाजायज विद्युत बिल निरस्त करने और दस हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया गया था. लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों की ओर से उन आदेशों की पालना नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी.

उपभोक्ता संरक्षण आयोग

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9 वर्षों में भी नहीं हुई आदेशों की पालना

आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने सुनवाई के बाद भी डिस्कॉम अधिकारियों ने गत 9 वर्षों में भी आदेशों की पालना नहीं की थी. इसके बाद इसे गंभीर मामला मानते हुए राशि वसूली के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम पीपाड़ शहर के सहायक अभियंता कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश दिया गया है.

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