जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए चार्जशीट में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारवाई (Court directed to take action against the guilty officers) करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस विनीत कुमार माथुर की अदालत के समक्ष प्रहलाद की ओर से दूसरी जमानत याचिका पेश करते हुए कहा गया कि आरोपी से महज 95 ग्राम अफीम दूध बरामद हुआ था. जो कि वाणिज्यक मात्रा से कम था. ऐसे मामलों में चार्ज शीट नियमानुसार 60 दिन में पेश की जानी थी. लेकिन समय पूरा होने के बाद चार्जशीट पेश की गई. वहीं उसकी गिरफ्तार भी अवैध थी. वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि होली की छुटियों की वजह से 19 मार्च की बजाय 21 मार्च को पेश किया गया.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी को 17 जनवरी को गिरफ्तार किया. जिसके अनुसार 60 दिन 19 मार्च को ही पूरे हो गये थे. रातानाडा जोधपुर पुलिस ने आरोप पत्र देरी से पेश किया. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत को मंजूर करते हुए पुलिस महानिदेशक जयपुर को आदेश की कॉपी भेजने के निर्देश दिये है. जिसमें कहा गया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभाग की ओर से एक्शन लेकर 2 नवम्बर 2022 तक अनुपालना रिपोर्ट पेश की जाये.
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