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आठ साल की बालिका से दुष्कर्म और हत्या मामला: आरोपी का मर्डर रेफरेंस हाईकोर्ट में पेश, प्रतिवादी अभियुक्त को जारी किया नोटिस

बालिका से दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी का मर्डर रेफरेंस राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किया गया है. आरोपी का मर्डर रेफरेंस हाईकोर्ट में पेश किया गया है. कोर्ट ने प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस जारी कर दिया है.

Girl rape and murder case , Rajasthan High Court
आठ साल की बालिका से दुष्कर्म और हत्या मामला:
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Published : Nov 13, 2021, 9:45 PM IST

जोधपुर. सिरोही के पॉक्सो कोर्ट की ओर से पिछले दिनों आठ वर्षीया बालिका से दुष्कर्म करने के बाद उसका गला दबाकर मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी नोकाराम को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. इसका मर्डर रेफरेंस राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष डाक के जरिए पेश किया गया है. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने प्रतिवादी अभियुक्त नोका राम को नोटिस जारी कर दिया है. वहीं राज्य सरकार की ओर से अनिल जोशी मौजूद रहे.

सिरोही के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने सितम्बर 2021 में आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर मौत के घाट उतारने के मामले में फैसला देते हुए दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है.

पढ़ें. मिरासी समुदाय को एमबीसी में शामिल करने को लेकर राज्य सरकार 4 माह में करे निर्णय-हाईकोर्ट

अभियोजन के मुताबिक 26 नवम्बर 2020 को जिले के अनादरा थानान्तर्गत निवासी जुर्म की शिकार बालिका के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि 25 नवम्बर 20202 की अपराह्न उसकी आठ वर्षीया पुत्री अपने दस वर्षीय सगे भाई और कौटुम्बिक भाई के साथ बरसाती नाले पर नहाने गई थी. करीब तीन-चार घंटे बाद शाम को बालिका के दोनों भाई घर लौटे. सगे भाई ने बताया कि जब वे तीनों स्नान कर रहे थे, तब उपला गोलिया (तेलपीखेड़ा) निवासी नोकाराम उर्फ भारमाराम भी वहां आया और उसकी बहन को पकड़ लिया और उन दोनों भाइयों को धमका कर भगा दिया. वहीं राज्य सरकार की ओर से अनिल जोशी मौजूद रहे.

पढ़ें. हाईकोर्ट: राजस्थान के सभी निजी स्कूलों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश देने के आदेश

किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. तब वे छुपते-छुपाते घर लौटे. डर के मारे काफी सहमे हुए थे. तब वह (बालिका का पिता) अन्य परिवारजनों के साथ बेटी की खोज में नाले की ओर निकला. अंधेरा हो जाने से टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां उसकी नाबालिग पुत्री निर्वस्त्र और अचेत अवस्था में पड़ी थी. उसे उठाया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी. शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और पैरों पर खून लगा हुआ था.

रिपोर्ट में आरोपी नोकाराम उर्फ भारमाराम गरासिया पर बालिका से दुष्कर्म करने के बाद गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया. रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी के तहत बलात्कार व जघन्य हत्या के जुर्म के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई. गवाहों के बयान और सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने अभियुक्त नोकाराम उर्फ भारमाराम पुत्र मालाराम निवासी उपला गोलिया (तेलपीखेड़ा) को पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा-302 के अपराध में दोष सिद्धि पर मृत्युदंड की सजा सुनाई.

जोधपुर. सिरोही के पॉक्सो कोर्ट की ओर से पिछले दिनों आठ वर्षीया बालिका से दुष्कर्म करने के बाद उसका गला दबाकर मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी नोकाराम को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. इसका मर्डर रेफरेंस राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष डाक के जरिए पेश किया गया है. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने प्रतिवादी अभियुक्त नोका राम को नोटिस जारी कर दिया है. वहीं राज्य सरकार की ओर से अनिल जोशी मौजूद रहे.

सिरोही के पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने सितम्बर 2021 में आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर मौत के घाट उतारने के मामले में फैसला देते हुए दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है.

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अभियोजन के मुताबिक 26 नवम्बर 2020 को जिले के अनादरा थानान्तर्गत निवासी जुर्म की शिकार बालिका के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि 25 नवम्बर 20202 की अपराह्न उसकी आठ वर्षीया पुत्री अपने दस वर्षीय सगे भाई और कौटुम्बिक भाई के साथ बरसाती नाले पर नहाने गई थी. करीब तीन-चार घंटे बाद शाम को बालिका के दोनों भाई घर लौटे. सगे भाई ने बताया कि जब वे तीनों स्नान कर रहे थे, तब उपला गोलिया (तेलपीखेड़ा) निवासी नोकाराम उर्फ भारमाराम भी वहां आया और उसकी बहन को पकड़ लिया और उन दोनों भाइयों को धमका कर भगा दिया. वहीं राज्य सरकार की ओर से अनिल जोशी मौजूद रहे.

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रिपोर्ट में आरोपी नोकाराम उर्फ भारमाराम गरासिया पर बालिका से दुष्कर्म करने के बाद गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया. रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी के तहत बलात्कार व जघन्य हत्या के जुर्म के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई. गवाहों के बयान और सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने अभियुक्त नोकाराम उर्फ भारमाराम पुत्र मालाराम निवासी उपला गोलिया (तेलपीखेड़ा) को पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा-302 के अपराध में दोष सिद्धि पर मृत्युदंड की सजा सुनाई.

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